नई दिल्लीः भारत के 47 नए चीनी एप पर बैन लगाने के खिलाफ चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने मंगलवार को कहा कि चीन कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए "आवश्यक उपाय" करेगा. बता दें कि पहले 59 चीनी एप पर बैन लगाने के बाद भारत ने कल एक बार फिर 47 नए एप पर बैन लगाया है. हालांकि, इस बार बैन किए गए ज्यादातर एप पहले बैन की गईं एप की क्लोनिंग एप बताई जा रही हैं.
चीन ने भारत से अपने गलत कामों को सुधारने के लिए कहा है- जी रोंग
चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, 'WeChat सहित चीनी पृष्ठभूमि वाले 59 मोबाइल ऐप पर भारत के 29 जून के प्रतिबंध ने चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.'
उन्होंने आगे कहा कि बाजार के सिद्धांतों के अनुसार, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा करे, जिसमें चीनी व्यवसाय भी शामिल है. चीनी पक्ष ने भारतीय पक्ष के सामने अपना अभ्यावेदन दर्ज किया है और भारतीय पक्ष से अपने गलत कामों को सुधारने के लिए कहा है.
रोंग ने कहा कि चीनी सरकार "बाहरी सहयोग करते समय चीनी उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए कहती है. चीन और भारत के बीच व्यावहारिक सहयोग पारस्परिक रूप से लाभप्रद हैं. ऐसे सहयोग में जान-बूझकर हस्तक्षेप भारतीय पक्ष के हितों की पूर्ति नहीं करेगा. चीन चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक उपाय करेगा.
बता दें कि भारतीय अधिकारियों की तरफ से चीनी प्रवक्ता की टिप्पणियों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
भारत ने पहले 59 और अब 47 एप किए बैन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमा पर चीन से बढ़ते गतिरोध के बीच भारत सरकार ने पहले 59 चीनी एप बेन किए थे. इसी कड़ी में कल फिर मोदी सरकार ने 47 नए चीनी एप बेन कर दिए. हालांकि, इस बार बैन किए गए ज्यादातर एप पहले बैन की गईं एप की क्लोनिंग एप बताई जा रही हैं.
47 एप पर डेटा चोरी करने का आरोप
बताया जा रहा है कि ये 47 एप भी देश के डाटा प्रोटोकाल का उल्लंघन कर रही थीं और इनपर डाटा चोरी करने का भी आरोप है. ये एप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया है जिस वजह से इनके ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है.
29 जून को सरकार ने लगाया था 59 चीनी एप पर बैन
इससे पहले 29 जून को भारत में 59 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट आदि एप्स हैं. इनके अलावा हैलो, लाइक, कैम स्कैनर, शीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है. बायडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है. सरकार ने इन चीनी एप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया था.
गलवान घाटी में हुए थे 20 भारतीय जवान शहीद
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की रात चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद से ही चीन और उसके प्रोडक्ट समेत सभी एप्स को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा था जिसके बाद 29 जून को सरकार ने 59 चीनी एप बैन किए थे. इसमें सबसे प्रमुख नाम टिकटॉक का था.
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एबीपी न्यूज़
Updated at:
28 Jul 2020 02:50 PM (IST)
चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, WeChat सहित चीनी पृष्ठभूमि वाले 59 मोबाइल ऐप पर भारत के 29 जून के प्रतिबंध ने चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.
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