(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Theft In Flight: वियतनाम से सिंगापुर जा रही थी फ्लाइट, पड़ोस में बैठे चोर ने उड़ाए 19 लाख
Airline Passenger Stealing: वियतनाम से सिंगापुर जा रही फ्लाइट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, इसमें एक यात्री को लाखों रूपये की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
Airline News: सफर के दौरान ट्रेनों, बसों में यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं आम हैं. लेकिन अब फ्लाइटों में भी हवाई यात्रियों के सामान, रुपये भी गायब होने के मामले सामने आने लगे हैं. वियतनाम से सिंगापुर जा रही फ्लाइट में एक यात्री पर 23,000 डॉलर (लगभग 19 लाख रूपये) से अधिक नकद चुराने का आरोप लगाया गया है. फ्लाइट में सवार तीन सहयात्रियों ने यह आरोप लगाया है.
ऐसे में 52 वर्षीय चीनी नागरिक झांग शियुकियांग को शनिवार को चांगी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और उनपर चोरी के तीन मामले लगाए गए. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध और पीड़ित सिंगापुर एयरलाइंस की कम बजट वाली सहायक कंपनी स्कूट एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ान में सवार होकर हो ची मिन्ह सिटी से सिंगापुर की यात्रा कर रहे थे.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
सिंगापुर के चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, दो घंटे की उड़ान के दौरान तीन यात्रियों के बैग से 23,000 डॉलर चुराए. झांग ने कथित तौर पर तीसरे यात्री के ग्रे बैग के अंदर मिले लिफाफे से 1,700 डॉलर चुराए .एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा, "हमारे केबिन क्रू को एक यात्री ने केबिन में संदिग्ध चोरी की सूचना दी और एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन को सक्रिय कर दिया. संबंधित यात्रियों को आगे की जांच के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा विमान से बाहर ले जाया गया, और हमारे बाकी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई."
हो सकता है लम्बे समय के लिए जेल
रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र के अनुसार, झांग ने कथित तौर पर तीन अलग-अलग यात्रियों से चोरी की. कथित तौर पर उसने एक यात्री के बैकपैक से 3 मिलियन वियतनामी डोंग ($123), और दूसरे के काले मैसेंजर बैग से 510 मिलियन वियतनामी डोंग ($20,950) और 50 सिंगापुर डॉलर का नोट ($38) ले लिया. उसने कथित तौर पर तीसरे यात्री के ग्रे बैग में मिले एक लिफाफे से 1,000 डॉलर और 930 सिंगापुर डॉलर ($700) भी ले लिए. ऐसे में झांग को पुलिस जांच के लिए रिमांड पर लिया गया है. और यदि चोरी का दोषी पाया गया, तो उसे प्रति आरोप तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
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