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B1 B2 Visa USA: अमेरिका में अब टूरिस्ट वीजा पर भी मिलेगी नौकरी, जानिए नियम में हुए क्या बदलाव

US Visa: अमेरिका में यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने विदेशियों को टूरिस्ट वीजा पर नौकरी ढूंढ़ने और इंटरव्यू में शामिल होने की परमिशन दे दी है. नियम में बदलाव ने और सुविधा कर दी है.

US Tourist Visa: अमेरिका ने घोषणा की है कि व्यवसाय या पर्यटक वीजा- B-1 और B-2 पर देश की यात्रा करने वाले व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्‍यू में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन संभावित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नई भूमिका शुरू करने से पहले अपना वीजा स्‍टेटस बदल रहे हों. यूएस की फेडरल एजेंसी ने टूरिस्ट वीजा-B-1, B-2 के बारे में विदेशियों के लिए यह अच्‍छी खबर दी है.

गौरतलब हो कि B-1 और B-2 वीजा को आमतौर पर 'बी वीजा' के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये अमेरिका में उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जारी किए जाने वाले वीजा के सबसे सामान्‍य प्रकार हैं. अमेरिका में B-1 वीजा मुख्य रूप से अल्पकालिक व्यापार यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जबकि B-2 वीजा मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है. फेडरल एजेंसी ने बुधवार को कहा कि बिजनेस या टूरिस्ट B-1 और B-2 पर अमेरिका आने वाला व्यक्ति नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है और यहां तक कि इंटरव्‍यू में भी शामिल हो सकता है.

'गैर-अप्रवासी कर्मचारियों को विकल्‍पों के बारे में पता नहीं होता'
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने एक नोट और ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि जब गैर-अप्रवासी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है, तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है और कुछ मामलों में, गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि उनके पास 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. अमेरिका में अधिकतम 60-दिन की अनुग्रह अवधि रोजगार की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होती है, जो आम तौर पर अंतिम दिन के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसके लिए वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है. 

जब एक गैर-अप्रवासी कर्मचारी का रोजगार स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो वे आम तौर पर अमेरिका में अधिकृत रहने की अवधि में रहने के लिए पात्र होने पर कई कार्यों में से कोई एक चुन लेते हैं. इनमें गैर-अप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना, वीजा स्‍टेटस के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना, "बाध्यकारी परिस्थितियों" रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ के लिए आवेदन दाखिल करना या नियोक्ता बदलने के लिए गुहार लगाना शामिल हैं. 

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की ओर से कहा गया है, "अगर इनमें से कोई एक कार्रवाई 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर होती है तो अमेरिका में गैर-अप्रवासी की अधिकृत रहने की अवधि 60 दिनों से अधिक हो सकती है, भले ही वे अपना पिछला गैर-अप्रवासी वाला दर्जा खो चुके हों."

यदि तय अवधि में कोई शर्त पूरी न हुई तो छोड़ना पड़ सकता है अमेरिका
अगर कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या उनकी अधिकृत वैधता अवधि समाप्त होने पर, जो भी कम हो, अमेरिका छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है. यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने ट्वीट के जरिए कहा, "कई लोगों ने पूछा है कि क्या वे B-1 या B-2 स्‍टेट्स में नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. तो इसका उत्तर है, हां. रोजगार की तलाश और किसी पद के लिए इंटरव्‍यू की अनुमति B-1 या B-2 के दायरे में है."

कोई भी नया रोजगार शुरू करने से पहले ऐसा करना चाहिए
यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने यह भी कहा कि कोई भी नया रोजगार शुरू करने से पहले, एक याचिका और स्थिति को बी-1 या बी-2 से रोजगार-अधिकृत स्थिति में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी जानी चाहिए, और नया स्‍टेट्स प्रभावी होना चाहिए. यूएससीआईएस ने कहा, "वैकल्पिक रूप से, यदि वीजा स्‍टेट्स के अनुरोध में बदलाव से इनकार किया जाता है या नए रोजगार के लिए अनुरोध किए गए कांसुलर या पोर्ट ऑफ एंट्री अधिसूचना के लिए अनुरोध किया जाता है, तो व्यक्ति को अमेरिका छोड़ देना चाहिए और नए रोजगार की शुरुआत से पहले रोजगार-अधिकृत क्‍लासीफिकेशन में एडमिट होना चाहिए".

यह भी पढ़ें: H-1B Visa Registration: अब नहीं होगी H1-B Visa रजिस्ट्रेशन में परेशानी, यूजर्स के लिए है खुशखबरी, जानें सबकुछ

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