Donald Trump Appeal to Court : अमेरिका की एक अदालत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ट्रंप को यौन शोषण मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सोमवार (30 दिसंबर) को डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज करते हुए उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई. जीन कैरोल के यौन शोषण और मानहानि के लिए 5 मिलियन डॉलर देने का आदेश दिया गया था.
उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप और जीन कैरोल का यह मामला साल 1996 में मैनहटन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुई घटना से संबंधित है. कोर्ट के एक जूरी ने पिछले साल 9 दिनों तक चले एक सिविल मुकदमे के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानते हुए ये आदेश दिया था. जिसके खिलाफ ट्रंप ने अपील की थी लेकिन अब उनकी अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
राष्ट्रपति की शपथ लेने के पहले आया कोर्ट का आदेश
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है, जब वह दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं. अमेरिकी सर्किट अदालत ने अपने आदेश में जीन कैरोल के मानहानि और यौन शोषण के लिए मैनहटन के जूरी की ओर से ट्रंप पर लगाए गए 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हर्जाने को बरकरार रखा है. बता दें कि जीन कैरोल ने साल 2023 में एक मुकदमें में गवाही दी थी कि 1996 में एक दोस्ताना मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप स्टोर के ड्रेसिंग रूम में अचानक घुस गए थे और उनका यौन शोषण किया था.
डोनाल्ड ट्रंप ने आरोपों से किया इनकार
डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार इस बात से इनकार किया है कि इस तरह की कोई भी घटना हुई है लेकिन कोर्ट से उन्हें लगातार झटके मिले हैं. जीन कैरोल एले पत्रिका की स्तंभकार रही हैं. कोर्ट ने उनके यौन शोषण के लिए ट्रंप को 2 मिलियन डॉलर और मानहानि के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है.
डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि इस मामले में 5 मिलियन डॉलर के हर्जाने के खिलाफ आगे अपील करेंगे.
यह भी पढे़ंः अमेरिका को बड़ा खतरा, चीनी हैकर्स ने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को हैक किया, कई डॉक्यूमेंट हासिल किए