ट्रैवेल बैन मामले में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दी आंशिक राहत
वाशिंगटन: अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद ट्रैवेल बैन को आज आंशिक रूप से बहाल कर दिया. इसमें छह मुख्य रूप से मुस्लिम देशों को निशाना बनाया गया था. कोर्ट इस मामले पर इस सर्दियों के मौसम पूरी सुनवाई करेगा. ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए एक जीत बताया.
न्यायाधीशों ने कहा कि ट्रैवेल बैन जिस पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी उसे छह देशों के यात्रियों पर लागू किया जा सकता है जिनके पास 'अमेरिका में किसी व्यक्ति या इकाई के साथ कोई प्रमाणिक संबंध नहीं है', यह कोर्ट की तरफ से मामले पर अक्तुबर में सुनवायी करने तक रहेगा.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैन फिलहाल ऐसे लोगों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता जिनके अमेरिका के साथ निजी संबंध हैं. कोर्ट ने ऐसे विदेशी नागरिकों के उदाहरण दिए जो परिवार से मिलने के लिए आना चाहते हैं या ऐसे छात्र जिन्हें किसी यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया है.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रिपब्लिकन नेता के लिए एक जीत है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. हालांकि इस बैन की आलोचना की गई कि इसके तहत अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों को निशाना बनाया गया.
ट्रंप प्रशासन की ओर से ट्रैवेल बैन बीते मार्च में घोषित किया गया था. इसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से आने वाले यात्रियों के एंट्री पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. इसके साथ ही शरणाथर्यिों के एंट्री पर भी 120 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था.
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