मुस्लिम देशों पर लगाए गए ट्रंप के ट्रैवल बैन को अदालत ने एक बार फिर नकारा
वॉशिंगटन: अमेरिका की 9वीं सर्किट अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन वाले आदेश पर रोक बरकरार रखी है. ट्रंप ने सात मुस्लिम बहुल देशों- ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने वाला कार्यकारी आदेश (executive order) जारी किया था. इस आदेश पर अदालत ने रोक लगा दी थी.
इस रोक के विरोध में ट्रंप प्रशासन ने ऊपरी अदालत में अपील की थी
ख़बरों के मुताबिक, जस्टिस माइकल डाले हॉकिंग्स, रोनाल्ड गोल्ड और रिचर्ड पेज की बेंच ने बीते सोमवार को अपने फैसले में ट्रंप के ट्रैवल बैन ऑर्डर पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने फैसले में कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रपति का यह आदेश जारी करना, उन्हें दी गई शक्तियों से बाहर हैं. इमिग्रेशन पर सिर्फ एक शख्स फैसला नहीं ले सकता." न्यायाधीशों ने ट्रैवल बैन मामले पर ट्रंप के ताजा ट्वीटों का हवाला भी दिया.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही इराक समेत सात मुस्लिम देशों पर ट्रेवल बैन लगाते हुए शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. लेकिन अदालतों ने उसके इस फैसले को रोक दिया. इसे लेकर दुनिया भर के लोगों में काफी गुस्सा भी था. आदेश के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास 27 जनवरी, 2017 शाम पांच बजे से पहले का वैध वीजा था या शासकीय आदेश (executive order) के लागू होने के दिन वैध वीजा था तो उसे अमेरिका में प्रवेश से नहीं रोका जायेगा. लेकिन अभी जिस भी न्यायालय में ट्रंप के इस फैसले पर सुनवाई हुई है, वहां से इसे ख़ारिज कर दिया गया है.