मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

एबीपी न्यूज़ Updated at: 19 Nov 2020 04:05 PM (IST)

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध फंडिंग केस में हाफिज सईद को पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान के एक आतंकवाद निरोध कोर्ट ने अवैध फंडिंग केस में दस साल कैद की सजा सुनाई है. सईद को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आकंवादी घोषित किया गया है और अमेरिका ने उसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर का ईनाम रखा है.


हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. उसे इस साल फरवरी में एक आतंकवाद निरोधी कोर्ट की तरफ से 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. इस वक्त वह लाहौर के हाई सिक्योरिटी वाले कोट लखपत जेल में बंद है.



लाहौर के आतंकवाद निरोध कोर्ट (एटीसी) ने गुरुवार को जमात-उद-दावा के चार नेताओं को सजा सुनाई है, इसमें इसके चीफ हाफिज सईद भी शामिल हैं. - लाहौर कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा


गौरतलब है कि इसससे पहले, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक कोर्ट ने आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया.


इसके एक अधिकारी ने मीडिया से कहा, ‘‘आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने दो प्राथमिकियों से जुड़े मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को 32 साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, दो मामलों में प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद के रिश्तेदार) को क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा हुई है.’’


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