Pakistan On Article 370 Verdict: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है. कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था. अनुच्छेद 370 अस्थायी था. संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे. सुप्रीम कोर्ट  फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान आईआईओजेके की स्थिति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज करता है.


जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि है कि “जम्मू और कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है, जो सात दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में बना हुआ है. भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध इस विवादित क्षेत्र की स्थिति पर एकतरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है."


भारत की साजिश फेल हो जाएगी


पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता है. पाकिस्तान में भारतीय संविधान के अधीन किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी महत्व नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "भारत घरेलू कानूनों और न्यायिक फैसलों के बहाने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता." विदेश मंत्री जिलानी ने दावा किया कि जम्‍मू कश्‍मीर को पाकिस्‍तान से अलग करने की भारत की हर साजिश फेल हो जाएगी.


370 हटाए जाने के बाद से विरोध कर रहा है पाक 


जिलानी ने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर राज्य का दर्जा बहाल करना, विधानसभा चुनाव कराना या इसी तरह के कदम कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे सकते हैं. बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया था. कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसका जिक्र किया था. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया था वो संविधान के दायरे में लिया गया फैसला था. 


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