ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी BNP (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) की प्रमुख खालिदा जिया को आज भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच साल कैद की सजा सुनायी गयी. ढाका की विशेष अदालत ने 72 साल की जिया को 2.1 करोड़ टका (252,000 डॉलर) के विदेशी चंदे के गबन के सिलसिले में यह सजा सुनायी. यह राशि जिया ऑर्फेनेज ट्रस्ट के लिए थी.


इसी मामले में उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी गयी है. भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई से बचने की जिया की अंतिम कोशिश भी 30 नवंबर, 2014 को तब नाकाम हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभ्यारोपण (indictment) को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार नहीं किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करने को कहा था.


उससे पहले 19 मार्च, 2014 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई को सही ठहराया था. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने उन पर भ्रष्टाचार के दो आरोप लगाये थे. एसीसी का आरोप है कि यह ट्रस्ट और एक अन्य ट्रस्ट- जिया चैरिटेबल ट्रस्ट बस कागजों पर थे और जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं तब इन दोनों संगठनों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गयी थी.