शेख हसीना को 'भगोड़ा' बनाने की फिराक में बांग्लादेश! दूसरा अरेस्ट वारंट किया जारी
Chief Prosecutor Tajul Islam : ताजुल इस्लाम ने कहा, “शेख हसीना और उनके सैन्य सलाहकार, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित सहित 11 अन्य लोगों के लिए नया वारंट जारी किया गया है.”
2nd Arrest Warrant against Sheikh Hasina : घरेलू अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने सोमवार (6 जनवरी) को यह जानकारी दी कि अदालत ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उनके सत्ता के दौरान जबरन गायब किए जाने के आरोपों को लेकर दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उन्होंने बताया कि ढाका ने पहले ही मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
ताजुल इस्लाम ने कहा, “शेख हसीना और उनके सैन्य सलाहकार, सैन्य कर्मियों और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित सहित 11 अन्य लोगों के लिए नया वारंट जारी किया गया है.” उन्होंने कहा, “अदालत मुकदम के जल्द-से-जल्द आगे बढ़ाना चाहती है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुकदमा यथाशीघ्र खत्म हो, लेकिन इसका यह नहीं है कि हम कानून तोड़ देंगे या बिना उचित प्रक्रिया के फैसला सुना देंगे.”
हसीना की सत्ता के दौरान 500 से अधिक लोगों का हुए अगवा
मुख्य अभियोजक ने कहा, “शेख हसीना के सत्ता के दौरान बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित पर 500 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया गया था, जिनमें से कुछ को कई वर्षों तक गुप्त सुविधाओं में रखा गया था.” एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कई लोग अपनी तकलीफ को बताने के लिए सामने आने लगे हैं.
छात्र आंदोलन के कारण गिरी थी शेख हसीना की सत्ता
बांग्लादेश में चले छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण सत्ता गिरने के बाद 5 अगस्त, 2024 को 77 वर्षीय शेख हसीना देश को छोड़कर भारत आ गईं. इसके बाद दिसंबर में बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने और मुकदमा चलाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था.
बांग्लादेश में भगोड़ा घोषित किए जाने के नियम क्या हैं?
बांग्लादेश में किसी भी व्यक्ति को इन नियम और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत भगोड़ा घोषित किया जाता है. यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं होता या फरार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है.
वहीं, अगर कोई आरोपी देश को छोड़कर विदेश भाग जाता है, तो बांग्लादेश सरकार इंटरपोल की सहायता मांग सकती है. इंटरपोल के जरिए फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ा घोषित किया जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा सके.
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