बांग्लादेश: पूर्व पीएम खालिदा जिया को भ्रष्टाचार मामले में 7 साल की जेल
फैसले के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और तीनों दोषियों पर 10 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में इन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. खालिदा को जिया अनाथालाय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह 8 फरवरी से जेल में बंद हैं.
ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई. सजा की घोषणा ढाका में ओल्ड सेंट्रल जेल में स्थापित अस्थाई अदालत परिसर में की गई. यह मामला भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने आठ वर्ष पूर्व खालिदा के विरुद्ध दर्ज किया गया था. एसीसी ने जिया चैरीटेबल ट्रस्ट के जरिए उन पर और अन्य तीन पर 3.154 करोड़ टका (397,435 डॉलर) के गबन के आरोप लगाए थे.
इस मामले में अंतिम सुनवाई खालिदा की अनुपस्थिति में ही हुई क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जेल में है. जिया चेरीटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में अन्य दोषी ठहराए गए लोगों में खालिदा के पूर्व राजनीतिक मामलों के सचिव हैरिस चौधरी, उनके पूर्व सहयोगी जियाउल इस्लाम मुन्ना और ढाका के मेयर सादेक हुसैन खोका के पूर्व निजी सचिव मोनिरुल इस्लाम खान शामिल हैं.
फैसले के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और तीनों दोषियों पर 10 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में इन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. खालिदा को जिया अनाथालाय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह 8 फरवरी से जेल में बंद हैं.
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