बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में परवेज मुशर्रफ भगोड़ा घोषित
अदालत ने साथ ही रावलपिंडी सेंट्रल पुलिस के पूर्व अधिकारी सउद अजीज और रावल शहर के पूर्व एसपी खुर्रम शाहजाद को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई है.
रावलपिंडी : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया और मामले में गिरफ्तार सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया. न्यूज डॉट कॉम डॉट पीके की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने साथ ही रावलपिंडी सेंट्रल पुलिस के पूर्व अधिकारी सउद अजीज और रावल शहर के पूर्व एसपी खुर्रम शाहजाद को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पुलिस अधिकारियों को अदालत कक्ष से ही गिरफ्तार कर लिया गया. एटीसी ने 2008 में ऐतजाज शाह, शेर जमान, अब्दुल राशिद, रफाकत हुसैन और हसनैन गुल को हत्या, हत्या की आपराधिक साजिश रचने, अपराधियों को उकसाने, अवैध विस्फोटक सामग्री के प्रयोग और 27 दिसंबर, 2007 को आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री समेत 22 लोग रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर एक गोलीबारी और बम धमाके में मारे गए थे. उस समय भुट्टो एक चुनाव रैली से लौट रही थीं. मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एटीसी रावलपिंडी के न्यायाधीश मोहम्मद असगर खान ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो गुरुवार को सुनाया गया.