पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच हत्याकांड में आरोपी भाई को आजीवन कारावास
पाकिस्तान की मॉडल और सोशल मीडिया सनसनी रहीं कंदील बलोच हत्याकांड में पाकिस्तानी कोर्ट ने हत्या के आरोपी कंदील बलोच के भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पाकिस्तान में आजीवन कारावास का मतलब होता है कि दोषी को 25 साल जेल में रहना होगा. इस मामले में मॉडल के पिता ने अपने बेटे के लिए कोर्ट से सजा माफी की मांग की थी.
इस्लामाबाद: पाकिस्तानी मॉडल और सोशल मीडिया सनसनी रहीं कंदील बलोच हत्याकांड (2016) में उसके आरोपी भाई वसीम अजीम को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में छह अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया है इसमें कंदील का एक अन्य भाई शाहीन भी था. जानकारी हो कि पाकिस्तान में आजीवन कारावास की सजा मिलने पर दोषी को 25 साल जेल में गुजारना पड़ता है.
अपनी बहन की हत्याकांड में आरोपी वसीम अजीम ने शुरुआत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था लेकिन बाद में वह अपने बयानों से पलट गया. बता दें कि साल 2016 के इस मामले की सुनवाई पिछले तीन साल से चल रही थी. अब जाकर इस मामले में फैसला आ गया है.
इससे पहले कंदील बलोच के पिता ने अपने बेटे को माफ करने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें कि पाकिस्तान में एंटी ऑनर किलिंग लॉ (क्रिमिनल एमेंडमेंट बिल) 2015 के अनुसार हत्यारे को पीड़ित परिवार द्वारा माफ कर दिए जाने के बाद भी क्षमा नहीं किया जा सकता है. कंदील बलोच की हत्या से कुछ महीने पहले ही इस कानून को पाकिस्तान में मंजूरी मिली थी.
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