संसद भंग होने के खिलाफ सुनवाई कल तक के लिए स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डिप्टी स्पीकर नहीं दे सकते ऐसा फैसला
Pakistan Political Crisis: चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों फुल कोर्ट का गठन होना चाहिए. SC ने कहा कि कौन कहता है आइनी समस्या को लेकर फुल कोर्ट जरूरी है.
Pakistan Political Crisis: संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने पर फैसला दे सकते हैं. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो मामले की सुनवाई कल दोपहर 12 बजे (पाकिस्तान के समयानुसार) तक के लिए स्थगित कर दी है.
वहीं विपक्ष ने संसद भंग होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की मांग की थी. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों फुल कोर्ट बैंच का गठन होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन कहता है आइनी समस्या को लेकर फुल कोर्ट बेंच जरूरी है. अगर फुल कोर्ट बेंच की जरूरत महसूस की गई तो इसे बना दिया जाएगा.
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि कैसे स्पीकर ने नेशनल असेंबली ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं और अविश्वास मतदान की प्रक्रिया में देरी की. बाद में डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया और इसे रद्द कर दिया. वहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सियासी बातें नहीं करें. बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान की इजाजत से कहना चाहता हूं कि हम राज्य में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं.
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