पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविरों में 'दिवाली' जैसा माहौल, 'भारत माता की जय' और 'मोदी जिंदाबाद' के लगे नारे
Citizenship Amendment Act: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.
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Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू कर दिया गया है. सीएए के लागू होने के बाद से राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. TOI ने शरणार्थियों का एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में लोग 'भारत माता की जय' और 'मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं.
यही नहीं वीडियो में शरणार्थियों को ढोल और थालियां पीटते हुए जश्न मनाते हुए देखा सकता है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल में रहे शरणार्थी शिविरों में जमकर जश्न मनाया जाया जा रहा है.
इससे पहले 2019 में विरोध प्रदर्शन के बावजूद दिसंबर में भारतीय संसद द्वारा सीएए अधिनियम को मंजूरी दी गई थी. अब केंद्र सरकार प्रवासियों को नागरिकता देने के वादे पर काम कर रही है.
नियम के मुताबिक 2014 से पहले आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है. यह घोषणा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानून लागू करने के कुछ सप्ताह बाद की गई थी.
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. केंद्र सरकार द्वारा दूसरे देशों में अबतक प्रताड़ित रहे गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी.
कैसे करें आवेदन?
भारत सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है. आवेदक मोबाइल फोन के जरिए भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इस दौरान उन्हें अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया. इसके लिए उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.
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