Coronavirus: श्रीलंका ने संक्रमण की रोकथाम के लिए नया नियम बनाया है. उसने मास्क पहनने को लाजिमी करार दिया है. नियमों के उल्लंघन करनेवालों को जेल या जुर्माने का प्रावधान किया गया है.


श्रीलंका में मास्क नहीं पहनने पर जेल या जुर्माना


अधिसूचना के मुताबिक, मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में नाकाम रहने पर लोगों को सजा के लिए तैयार रहना होगा. नए क्वारंटाइन नियम के तहत, कानून के उल्लंघन पर छह महीने की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. गुरुवार को अधिसूचित किए गए नए नियम के तहत दो लोगों को अपने बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा.


अधिसूचना में कहा गया, “सबसे अहम नए नियमों में हर शख्स को सार्वजनिक स्थल पर हर वक्त फेस्क मास्क जरूर पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए.” नया गैजेट देश में 4 अक्टूबर के बाद संक्रमण के मामलों में आई बढ़त को देखते हुए लागू किया गया है. नियमों का दायरा बढ़ाकर सुपर मार्केट, खुदरा दुकान और सार्वजनिक परिवहन पर भी कर दिया गया है. सभी संस्थानों को प्रांगण में दाखिल होनेवाले लोगों का रजिस्टर रखने की बाध्यता होगी.


4 अक्टूबर के बाद संक्रमण के मामलों में वृद्धि


गौरतलब है कि श्रीलंका में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 5 हजार 475 हैं जबकि मरनेवालों की संख्या 13 है. इसके बावजूद श्रीलंका की सरकार संक्रमण को काबू में करने के लिए सख्ती बरत रही है. पिछले दिनों कपड़े की एक फैक्ट्री में कलस्टर के खुलासे के बाद सरकार चौकन्ना हो गई है. यहां तक कि उसे पश्चिमी प्रांत के दो शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा.


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