शरीफ पर फिर गिर सकती है गाज, कोर्ट ने विदेश जाने से रोकने वाली याचिका की मंजूर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया जिसमें पद से हटाये गये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में डालने और उनके खाते फ्रीज करने का अनुरोध किया गया है.
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया जिसमें पद से हटाये गये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में डालने और उनके खाते फ्रीज करने का अनुरोध किया गया है.
वकील रईस अब्दुलवाहिद की इस याचिका पर पहली सुनवाई सोमवार को होगी. डॉन न्यूज़ की ख़बर के मुताबिक याचिका में मांग की गयी है कि शरीफ और उनके बच्चों- हसन, हुसैन, मरियम, दामाद कैप्टन सफदर और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार के नाम ईसीएल में डाले जाएं और उनके खातों से लेन-देन पर पाबंदी लगायी जाये.
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पनामा पेपर केस मामले में शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश देने के कुछ ही दिनों बाद यह याचिका अदालत में दायर की गयी है.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने अब्दुल वाहिद की याचिका से आपत्तियां हटाते हुये उस पर पहली सुनवाई के लिये सात अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.