Iran: ईरान में दो गे-राइट एक्टिविस्ट को कोर्ट ने दी मौत की सजा, समलैंगिकता को बढ़ावा देने का है आरोप
ईरान में दो गे राइट एक्टिविस्ट को समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में एक कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. दोनों पर ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का भी आरोप है.
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ईरान की एक अदालत ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में दो समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है. मृत्युदंड पाने वालों में 31 साल की जहरा सिद्दीकी हमीदानी और 24 वर्षीय इलहाम चुबदार शामिल हैं. इन दोनों ने सजा पर रोक के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय से दबाव की भी अपील की है. हेंगॉ कुर्द अधिकार संगठन ने बताया कि उन्हें उत्तर-पश्चिमी शहर उर्मिया में मौत की सजा सुनाई गई है.
जानकारी के मुताबिक दोनों को "पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाने" का दोषी ठहराया गया था. यह देश के शरिया कानूनों को तोड़ने वाले प्रतिवादियों पर अक्सर लगाया जाने वाला आरोप है. उन्हें सजा की सूचना उर्मिया जेल की महिला शाखा में नजरबंदी के दौरान दी गई. वहीं एक संक्षिप्त बयान में, ईरानी न्यायपालिका ने पुष्टि की कि सजा जारी की गई थी.
ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का भी आरोप
हेंगॉ ने कहा कि उन पर ईसाई धर्म को बढ़ावा देने और ईरानी शासन का विरोध करने वाले मीडिया से संवाद करने का भी आरोप लगाया गया था. उर्मिया की 52 वर्षीय सोहेला अशरफी नाम की एक अन्य महिला को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह अपना फैसला सुनाने का इंतजार कर रही है. हमदानी के भाग्य को लेकर महीनों से चिंता बनी हुई है, जिसे सरेह के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रमुख ईरानी एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता है. उसे अक्टूबर में ईरानी सुरक्षा बलों ने इराकी कुर्दिस्तान से ईरान लौटने के बाद पड़ोसी तुर्की में भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया था. हमदानी को बाद में लगभग दो महीने तक एकांत कारावास में भी रखा गया था.
पहली बार किसी महिला को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए मिली मौत की सजा
जर्मनी स्थित ईरानी एलजीबीटीक्यू अधिकार समूह 6रंग के एक समन्वयक शादी अमीन ने भी निष्पादन के फैसले की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने कहा कि समूह गुरुवार से अवगत था लेकिन अब परिवारों से अनुमति प्राप्त करने के बाद खुलासा कर सकता है. उन्होंने कहा, "हम अब जर्मनी और अन्य विदेशी सरकारों से दो महिलाओं की रिहाई के लिए ईरान पर दबाव बनाने की मांग कर रहे हैं."उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब ईरान में किसी महिला को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए मौत की सजा सुनाई गई है."
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