ग्रीन कार्ड वालों को अमेरिका कर रहा परेशान, भारतीयों का आरोप- 'हमसे पूछे जा रहे ज्यादा सवाल'
Donald Trump Administration in US : अमेरिकी सत्ता का कार्यभार दोबारा संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन देश में कानून को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है.

US President Donald Trump : संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए नित नए फैसले ले रही है. 20 जनवरी, 2025 को दोबारा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करने में लगे हैं. लेकिन उनके इस कदम का असर अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्डधारकों और H-1B वीजा धारकों पर पड़ रहा है. विशेष तौर पर जब वह किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, तब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इससे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा.
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक भारतीय मूल के वकील नरेश गेही ने न्यूजवीक से कहा, “ट्रंप प्रशासन अमेरिकी न्याय व्यवस्था की अवहेलना करते हुए देश के कानून को अपने हाथों में ले रही है.” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में ग्रीन कार्डधारक कई भारतीय प्रोफेशनल्स ने बताया है कि उनसे अक्सर ज्यादा पूछताछ की जाती है.
वहीं, इमिग्रेशन वकीलों में इस बात पर जोर देते हुए कहा, “अमेरिका में वैध अप्रवासियों को बंदरगाहों से प्रवेश के दौरान कड़े जांच और दवाब का सामना करना पड़ रहा है. ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर कंट्रोल पर ध्यान देते हुए मौजूदा इमिग्रेशन कानूनों का पालन सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया है.
पूर्व प्रशासन रहा था फेल, ट्रंप प्रशासन कानून को कर रही मजबूत
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने न्यूजवीक से कहा, “डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन देश में इमिग्रेशन कानून को मजबूती से लागू कर रहा है और ऐसा करने में अमेरिका की पिछली प्रशासन नाकाम रही थी.” उन्होंने कहा, “जो कोई भी इन इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे हिरासत में लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे देश से निकाला भी जाएगा.”
उपराष्ट्रपति दे चुके हैं ग्रीन कार्डधारकों के लिए बड़ा बयान
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले ही फॉक्स न्यूज से एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, “एक ग्रीन कार्ड धारक को अनिश्चितकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं देती है.”
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