ट्रंप का बड़ा एक्शन, इस देश के 200 से अधिक लोगों को किया निर्वासित
USA News: राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप अवैध प्रवासियों और अपराधियों को लेकर कई बड़े फैसले ले चुके हैं. इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है.

USA News: ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 200 से अधिक वेनेजुएला के नागरिकों को अल साल्वाडोर की एक विशाल जेल में भेज दिया है, जबकि एक संघीय न्यायाधीश ने उन्हें अमेरिका लौटाने का आदेश दिया था.
व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि वह अदालत की अवहेलना नहीं कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अदालत के फैसले को नजरअंदाज करना उसके अधिकार के भीतर आता है.
व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान
रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा, "किसी एक शहर का न्यायाधीश उन विदेशी आतंकवादियों से भरे विमानवाहक पोत की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जिन्हें अमेरिकी धरती से शारीरिक रूप से निष्कासित किया गया था."
कोर्ट ने लगा दी थी रोक
वाशिंगटन, डीसी में एक संघीय न्यायाधीश ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी शत्रु अधिनियम लागू करने पर रोक लगा दी थी. यह 18वीं सदी का एक कानून है, जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी मूल के अमेरिकी निवासियों को पकड़ने और बिना मुकदमे के नजरबंदी शिविरों में रखने के लिए किया गया था. ट्रंप ने इस अधिनियम की युद्धकालीन शक्तियों का उपयोग करके वेनेजुएला के ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के कथित सदस्यों को शीघ्र निर्वासित करने की मांग की थी, जो अपहरण, जबरन वसूली और अनुबंध हत्याओं से जुड़े होने का आरोप झेल रहे हैं.
शनिवार शाम की सुनवाई में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने इस कानून के प्रयोग पर 14 दिनों की रोक लगाते हुए कहा कि यह कानून केवल उन शत्रुतापूर्ण कृत्यों के संदर्भ में लागू होता है, जो किसी अन्य देश द्वारा किए गए हों और युद्ध जैसी परिस्थितियों के अनुरूप हों. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बोसबर्ग ने कहा कि कानून के तहत प्रवासियों को ले जाने वाली किसी भी उड़ान को अमेरिका वापस लौटना चाहिए.
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