सियासी पिच पर बिना 'बल्ले' के बैटिंग करेगी PTI, चुनाव आयोग ने वापस लिया इमरान खान पार्टी का सिंबल
Pakistan: ईसीपी ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) से बल्ले का चुनाव चिह्न वापस लिया है. इस फैसले के बाद पार्टी के उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में आम चुनाव लड़ना होगा.

Pakistan News: पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने शुक्रवार (22 दिसंबर) को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) से बल्ले का चुनाव चिह्न वापस ले लिया. चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई पार्टी के भीतर चुनाव कराने में असफल रहने के चलते की है.
इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने गुरुवार (21 दिसंबर) को चुनाव आयोग को पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों और चुनाव चिह्न पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में (ईसीपी) की पांच सदस्यीय पीठ ने पीटीआई के जून में हुए अंतर-पार्टी चुनावों को अमान्य घोषित कर दिया था.
ईसीपी ने इन चुनावों को अमान्य घोषित किया
पीटीआई ने जून 2022 में अंतर-पार्टी चुनाव करवाए थे. इसमें बैरिस्टर गौहर अली को आसानी से पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया था. हालांकि, ईसीपी ने इन चुनावों को अमान्य घोषित कर दिया था और 20 दिन के भीतर फिर से चुनाव करवाने का आदेश दिया था.
'ईसीपी को लेकर थी चिंता'
इस संबंध में पीटीआई अध्यक्ष गौहर ने कहा कि पार्टी को पहले से ही ईसीपी को लेकर चिंता थी. जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अन्य राजनीतिक दलों से संबंधित मामलों के विपरीत पीटीआई के मामले को कहीं अधिक विस्तार से देख रहा है.
'प्रतिशोध की राजनीति पर आधारित फैसला'
उन्होंने कहा, "हमने अपना चुनाव कानून और संविधान के अनुसार करवाया था. हमने ईसीपी से कहा कि वह हमें बताएं कि किस धारा और कानून का उल्लंघन किया गया है.'' गौहर ने कहा कि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित एक राजनीतिक निर्णय है. उन्होंने कहा कि साजिश का उद्देश्य हमसे बदला लेना और पार्टी के उम्मीदवारों और मतदाताओं को भ्रमित करना है.
स्वतंत्र उम्मीदवारों को रूप में चुनाव लड़ेंगे पार्टी के उम्मीदवार
वहीं, ईसीपी के पूर्व सचिव कंवर मुहम्मद दिलशाद ने कहा कि फैसले के बाद पार्टी के उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में आम चुनाव लड़ना होगा. दिलशाद ने यह भी कहा कि देश के चुनाव कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बार-बार इंट्रा-पार्टी चुनाव कराने की अनुमति देता हो.
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