Employee Got 30 lakh Compensation from Boss: ऑफिस में कर्मचारियों पर बॉस का गुस्सा होना आम बात है. कई बार बॉस गुस्से में स्टाफ को कुछ उल्टा-सीधा भी बोल देते हैं. नौकरी बचाए रखने के चक्कर में स्टाफ इन सब चीजों को सह लेता है, लेकिन हर कर्मचारी ऐसा हो यह जरूरी नहीं. कुछ बॉस को सबक भी सिखा जाते हैं. ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में हुआ.
यहां लंदन स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार करना बॉस को भारी पड़ गया. उसके प्रताड़ना से परेशान कर्मचारी ने ट्रिब्यूनल का रुख किया. ट्रिब्यूनल ने बॉस को आदेश दिया कि वह उक्त कर्मचारी को 30 लाख का हर्जाना दे.
2019 से शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद
मेट्रो वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद की शुरुआत मई 2019 से हुई. उस वक्त एक शख्स बिना पेपरवर्क के एक प्रॉपर्टी में दाखिल हो गया था. वह प्रॉपर्टी का किराया भी नहीं दे रहा था. तब 'स्टॉ ब्रदर्स' कंपनी (प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाली कंपनी) पर दवाब बना कि वह प्रॉपर्टी के मकान मालिक को किराया दे. मामला जब बढ़ा तो कंपनी के डायरेक्टर एंड्रयू गॉड ने क्रिस विलियम्स नाम के कर्मचारी से कागजात वाला काम करने को कहा, लेकिन क्रिस ने इनकार कर दिया.
बॉस गे होने का उड़ाता था मजाक
क्रिस के इनकार करने से बॉस एंड्रयू को काफी गुस्सा आया और उन्होंने क्रिस विलियम्स को अन्य स्टाफ के सामने जलील कर दिया. करीब एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा. पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि उस दौरान उनकी सैलरी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. बॉस उसके समलैंगिक (Gay) होने की वजह से आए दिन मजाक भी उड़ाते थे.
ट्रिब्यूनल ने बॉस के व्यवहार को माना गलत
बॉस की तरफ से क्रिस को जलील करना जारी रहा. वहीं, 2020 के अंत में विलियम्स के बॉस ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑफिस के कंप्यूटर से ईमेल डिलीट किए हैं. इस घटनाक्रम के बाद फरवरी 2021 में क्रिस को नौकरी से भी हटा दिया. अब परेशान होकर विलियम्स ने अपने बॉस के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस दायर किया.
इस मामले की पिछले दिनों सुनवाई हुई. इस दौरान ट्रिब्यूनल ने कंपनी की ओर से स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया. वहीं, ट्रिब्यूनल ने विलियम्स के साथ बॉस के किए गए व्यवहार को अनुचित माना. इसी वजह से अदालत ने बॉस के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें 30 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया.
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