Scotland Drugs Law: स्कॉटलैंड (Scotland) ने निजी इस्तेमाल के लिए सभी तरह की ड्रग्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए शुक्रवार (7 जुलाई) को प्रस्तावों की रूपरेखा पेश की है. स्कॉटलैंड सरकार का मानना है कि इससे यूरोप में ड्रग्स से होने वाली सबसे खराब मृत्यु दर से निपटने में मदद मिलेगी.
हालांकि, एडिनबर्ग में सरकार ने कहा कि ड्रग्स को वैध बनाने के उपायों को लंदन में ब्रिटिश सरकार के तरफ लागू किया जाना चाहिए, जो यूके की राजनीतिक व्यवस्था के तहत ड्रग्स रेगुलेरिटी जैसे मामलों पर फैसला लेती है.
मिलेगी इलाज और समर्थन की अनुमति
स्कॉटलैंड की ड्रग्स नीति मंत्री एलेना विथम ने एक बयान में कहा कि इस कदम से समस्याग्रस्त ड्रग्स के सेवन से पीड़ित लोगों को अपराधी घोषित करने के बजाय इलाज और समर्थन की अनुमति मिलेगी. वहीं, जो लोग ड्रग्स की लत से ठीक हो रहे हैं, उन्हें नौकरी पाने का बेहतर मौका मिलेगा, जबकि हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव बहस छेड़ेंगे. ये हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और जीवन को बेहतर बनाने और बचाने के हमारे राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाएंगे.
उन्होंने कहा कि हम ड्रग्सों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हमारा दृष्टिकोण वेस्टमिंस्टर कानून के बिल्कुल विपरीत है जिसके तहत हमें काम करना चाहिए.
ब्रिटिश ने कानूनों में बदलाव से किया इनकार
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने ड्रग्स से जुड़े किसी भी कानूनों में बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि ड्रग्स पर हमारे सख्त रुख में बदलाव की कोई योजना नहीं है. सत्तारूढ़ स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जो स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहती है. ये प्रस्तावित लिंग पहचान सुधार कानून पर ब्रिटिश सरकार से भी भिड़ गई है. एक आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग्स के सेवन की वजह से साल 2020 में 1 मिलियन जनसंख्या पर 327 मौत हुई है, जिस से स्कॉटलैंड यूरोप की सबसे अधिक मौत वाला देश बन गया.
दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ड्रग्स का सेवन अवैध हैं. वहीं कुछ देशों ने ड्रग्स के विभिन्न रूपों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. स्कॉटलैंड में ड्रग्स के सेवन को वैध बनाने को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे यूजर को अपराधियों के जगह रोगियों के रूप में इलाज करने की अनुमति मिल जाएगी.
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