Tosha Khana Case: कौन है वो जिसने इमरान खान को कराया गिरफ्तार, क्या किए खुलासे? जानें पूरा तोशाखाना मामला
Imran Khan Tosha Khana Case: तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया. इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है.
Imran Khan Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्हें इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत की ओर से तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है. गौरतलब है कि अदालत ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत के इस फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसी बीच आइए जानते हैं कि तोशखाना केस क्या है, वो कौन है, जिसने चुनाव से पहले इमरान खान को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया.
दुबई के बिजनेसमैन ने किए थे अहम खुलासे
दरअसल, इस मामले में दुबई स्थित व्यवसायी उमर फारूक जहूर ने कई अहम खुलासे किये थे. जहूर ने दावा किया था कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उसने इमरान खान के सहयोगी से 7.5 मिलियन दिरहम नकद में दुर्लभ घड़ी और तीन अन्य तोशाखाना उपहार खरीदे थे. जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू में जहूर ने कहा था कि इमरान खान और उनके सहयोगियों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई दुर्लभ ग्रेफ कलाई घड़ी मुझे बेची थी.
उमर फारूक जहूर ने इंटरव्यू में दावा किया कि वह दुबई में फराह खान (इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त) से मिले और इन कीमतों चीजों को खरीदने को लेकर डील हुई थी. जहूर ने कहा कि इमरान खान की पत्नी की करीबी दोस्त ने मुझे मुलाकात के दौरान बताया था कि सऊदी प्रिंस ने इमरान खान को यह घड़ी तोहफे में दी थी और वह इमरान खान व उनकी पत्नी की तरफ से इन चीजों को बेचना चाहती हैं.
घड़ी विक्रेता ने किया खुलासा
इस मामले में दूसरा बड़ा खुलासा इस्लामाबाद के प्रमुख घड़ी विक्रेता मुहम्मद शफीक ने किया. घड़ी विक्रेता ने एक लिखित हलफनामे में कहा कि उन्होंने रोलेक्स घड़ी नहीं बेची, जबकि पीटीआई के नेताओं ने उनकी दुकान के नाम से जाली रशीद बना ली.
क्या है तोशाखाना केस?
पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है, लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों की खरीद-फरोख्त कर मुनाफा कमाया. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है.
ये भी पढ़ें: तोशाखाना मामले इमरान खान गिरफ्तार, PM शहबाज 9 अगस्त को भंग करेंगे संसद, 90 दिन के होंगे अंदर चुनाव