Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में बरी कर दिया गया है. इस्लामाबाद जिला कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश सुनाया है. पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने लगभग अपना एक साल अलग-अलग मामलों की वजह से जेल में बिताया है.


फरवरी में सुनाई गई सात साल की सजा


इमरान खान (71 वर्ष) और उनकी पत्नी बुशरा खान को फरवरी 2024 में पाकिस्तान आम चुनाव से कुछ दिन पहले सात साल की सजा सुनाई गई थी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अभी जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि इसी सप्ताह एक अदालत ने मई 2023 में समर्थकों की ओर से दंगा भड़काने के आरोपों को लेकर उनकी जमानत रद्द कर दी थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी कोर्ट ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतें एक आतंकवादी के समान थीं.


दंगा भड़काने के मामले में नहीं मिली बेल


द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि इमरान खान ने न केवल लोगों को उकसाया, बल्कि अपनी रिहाई के लिए सेना और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नेताओं को अराजकता पैदा करने, कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की निर्देश भी दिया.


इमरान खान पर कई मामले चल रहे हैं, इस वजह से वह अभी सलाखों के पीछे हैं. इस्लाम में, तलाक या पति की मृत्यु के बाद चार महीने से पहले कोई महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती. इमरान खान के मामले में उनकी पत्नी बुशरा के पूर्व पति मनेका ने कोर्ट में याचिका लगाई थी.


क्या था इमरान खान का इद्दत मामला?


बुशरा खान के पूर्व पति ने कोर्ट को बताया था कि उनकी पत्नी (बुशरा) ने 25 सितंबर 2017 को उन्हें तलाक दे दिया और इद्दत के वेटिंग समय को पूरा किए बिनी ही इमरान खान से 1 जनवरी 2018 को शादी कर ली थी. कोर्ट ने इसी मामले में उन्होंने 3 फरवरी 2024 को उन्हें सजा सुनाया था.


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