German Court on Accident Insurance: जर्मनी की एक अदालत ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस (accident insurance) को लेकर एक फैसला सुनाया है. द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोई शख्स अगर अपने बेडरूम से दफ्तर चाहे वो गृह दफ्तर ही हो, जाने के दौरान चोटिल हो जाता है, तो वह 'एक्सीडेंट इंश्योरेंस' का लाभ लेने के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो शख्स तकनीकी तौर पर काम करने के लिए जा रहा होता है.


कोरोना महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में कई कंपनियों के स्टाफ को वर्क-फ्रॉम होम पर रखा गया है, ऐसे में जर्मनी की अदालत के सुनाए इस फैसले का महत्व बढ़ गया है. अब देखना होगा कि जर्मन शासक की ओर से इन परिस्थितियों में बीमा दावे को कैसे देखा जाता है. द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 दिसंबर को ये फैसला सुनाया गया. अदालत ने कहा इस बीमा दावे को सुबह की पहली यात्रा जिसमें काम के लिए घर से कार्यालय तक को देखा गया है. इस दौरान अगर कोई चोटिल हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है.


मामला पीठ पर लगी चोट को लेकर था


रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला पीठ की चोट को लेकर था. जब एक कर्मचारी अपने बेडरूम से नीचे की फ्लोल पर अपने घर के कार्यालय (home office) जा रहा था, तभी वो शख्स सीढ़ी से फिसल गया और घायल हो गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शख्स के साथ ये दुर्घटना तब हुई जब वह सुबह अपने गृह कार्यालय में जा रहा था. अदालत ने कहा कि आमतौर पर लोग सुबह का नाश्ता किए बिना तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं. हालांकि, इस कथन को ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है. 


काम करने की पहली यात्रा पर बीमा लागू


रिपोर्ट में कहा गया है कि वैधानिक एक्सीडेंट एंश्योरेंस केवल काम करने की पहली यात्रा के लिए लागू है. ऐसे में घर के कार्यालय में जाने से पहले नाश्ता कर लिया हो, तो ऐसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस को अस्वीकार किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चोटिल शख्स का एंश्योरेंस क्लेम कंपनी की ओर से कवर करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला अदालत में चला गया. दो निचली अदालतों ने इस बात पर असहमति जताई थी. हालांकि, फेडरल सोशल कोर्ट ने कहा कि बेडरूम से गृह कार्यालय तक सुबह की पहली यात्रा पर बीमा क्लेम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.


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