नई दिल्ली: जर्मनी में एक बड़ा ही अलग तरह का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को महिला से हाथ न मिलाने की वजह से नागरिकता नहीं दी गई. दरअसल जर्मनी की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि जिस शख्स ने महिला से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, उसे नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए. यह शख्स पेशे से एक डॉक्टर है.


क्या है पूरा मामला


पूरा मामला यह है कि जर्मनी की एक महिला अधिकारी ने एक व्यक्ति तो नागरिकता की सर्टिफिकेट दे रही थी और इसी दौरान सर्टिफिकेट देते हुए उसने उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ मिलाने से मना कर दिया. बताया जा रहा है व्यक्ति लेबनान का था.


इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि हाथ मिलाना लंबे वक्त से अभिवादन का जरिया रहा है. महिला अधिकारी के साथ हाथ मिलाने से मना करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि लेबनानी व्यक्ति ने महिला को सेक्सुअल सिडक्शन के खतरे के तौर पर देखा.


कोर्ट ने आगे कहा कि जर्मनी के संविधान के मूल्यों के तहत सेक्सुअल इक्वैलिटी का प्रावधान है. 40 साल का व्यक्ति 2002 में भाषा के छात्र के तौर पर जर्मनी आया था और फिर डॉक्टर बन गया. उसने अपनी सफाई में कहा कि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह किसी अन्य महिला को टच नहीं करेगा.