American Arms: न्यूयॉर्क में कई जगहों पर बंदूक ले जाने पर लगी रोक, मचा बवाल, लोग आत्मरक्षा का दे रहे हवाला
America Gun Culture: न्यूयॉर्क की अदालत ने कहा है कि बंदूक के लाइसेंस के लिए सोशल मीडिया अकांउट की जानकारी देना जरूरी है. इसके पीछे तर्क है कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.
US Gun Culture: यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट ने न्यूयॉर्क के 2022 बंदूक कानून की कुछ धाराओं को अमान्य कर दिया है. खासकर उन लोगों के लिए जो बंदूक का परमिट लेते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी शेयर करने से कतराते हैं. अदालत ने 261 पन्नों के आदेश में कहा है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बंदूकों को छिपा कर नहीं ले जाया जा सकता है.
अदालत का फैसला पिछले साल के न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रुएन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए आदेश से जुड़ा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बंदूकों को छिपा कर ले जाने के प्रतिबंध को अमान्य कर दिया था. अदालत ने कहा कि प्राइवेट प्रोपर्टी के मालिक बोर्ड के जरिए भी बता सकते हैं कि उनके परिसर में बंदूक के साथ दाखिल होने पर मनाही है.
क्यों मांगा जा रहा है सोशल मीडिया अकांउट?
बंदूक के लाइसेंस के लिए सोशल मीडिया अकांउट की जानकारी देने के पीछे तर्क है कि इससे कानून व्यवस्था को मदद मिलेगी. सोशल मीडिया के जरिए व्यक्ति के आचरण का अंदाजा लगाया जा सकेगा.
अदालत के आदेश के बाद मच रहा बवाल
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, गन ऑनर्स ऑफ अमेरिका नाम के एक संगठन ने अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई है. संगठन के उपाध्यक्ष एरिक परैट ने कहा, हम इस कानून की फिर से इतिहास के गर्भ में भेज देंगे. हम कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.
संगठन का कहना है कि लोगों को अधिकार है कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक अपने साथ रखें. हालांकि अभी साफ नहीं है कि संगठन आगे क्या करेगा, मुमकिन है गन ओनर्स ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए.
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