नई दिल्लीः 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 2 आतंकी हमलें में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ अपनी जंग का इजहार करते हुए बीते साल जुलाई में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया था. समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है.


पीटीआई समाचार एजेंसी ने अदालत के एक अधिकारी के हवाले से लिखा, 'लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने गुरुवार को जमात-उद-दावा के चार नेताओं समेत इसके प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में सजा सुनाई है.'


बता दें कि हाफिज सईद और उसके दो सहयोगियों ज़फ़र इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस साल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है.


हाफिज सईद को भारत में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में से एक मुंबई हमले का मास्टर माइंड कहा जाता है. साल 2008 में मुंबई में हुए हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 लोगों की हत्या कर दी थी. इस हमले में सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे. इस आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने "वैश्विक आतंकवादी" घोषित कर दिया था.


बता दें कि पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए थे और हाफिज सईद के खिलाफ अब तक चार मामले तय किए जा चुके हैं. बाकी मामले पूरे पाकिस्तान में कई आतंकवाद विरोधी अदालतों में लंबित हैं.


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