Imran Khan Case Issue: अगस्त के महीने में एक रैली में भाषण देते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक महिला जज को धमकी दी थी. इसकी वजह से उन पर आतंकवाद फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था और गिरफ्तार करने का आदेश मिला था. इस मामले में इमरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने उन पर लगे आरोप खारिज कर दिए. अदालत ने उनकी लिखित प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लिया.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए इमरान खान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान खान सोमवार (3 अक्टूबर) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के सामने पेश हुए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर की अध्यक्षता वाली एक बड़ी बेंच ने की. सुनवाई के दौरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट ने पहले दो जवाबों को असंतोषजनक बताए जाने के बाद कारण बताओ नोटिस पर अपना तीसरा जवाब पेश किया है.
क्या था मामला
20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी, जिस के वजह से PTI प्रमुख इमरान खान को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था.
इसके अलावा इमरान खान ने जज जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी. उन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की शारीरिक हिरासत को मंजूरी दी थी और कहा था कि जेबा चौधरी को तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी".
वकीलों ने क्या फैसला लिया?
कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही मुख्य न्यायाधीश मिनाल्लाह ने कहा कि वकीलों के बेंच ने खान से मिले हलफनामे को पढ़ा और मामले को समाप्त कर रही है. जज मिनाल्लाह ने कहा, "हम अदालती अपमानों के मामलों में बहुत सावधानी बरतते हैं."
कानूनी मामले हुए थे दर्ज
इमरान खान पर उनकी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थाओं को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था. फिर IHC ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया. इसके बाद, IHC के आदेश पर आतंकवाद विरोधी आरोपी को हटा दिया गया, जबकि मामला आतंकवाद विरोधी अदालतों से सत्र अदालत में भेज दिया गया था.
इमरान खान ने पहले भी मांगी थी माफी
पिछले महीने, खान ने महिला जज के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए IHC के सामने माफी मांगी थी और वादा किया था कि वह भविष्य में इसे नहीं दोहराएंगे. शनिवार को अदालत के आदेश पर हलफनामे में उन्होंने कहा था कि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने महिला जज की आलोचना की और वह उनसे माफी मांगने को तैयार हैं.
तीन दिन पहले, खान इस्लामाबाद की निचली अदालत में न्यायाधीश चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए भी पेश हुए थे. IHC ने रविवार को सत्र अदालत के मामले में खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी.
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