अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अब महज 9 दिन का भी नहीं बचा है. 20 जनवरी को नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे है. ऐसे में हाउस डेमोक्रेट्स की तरफ से सोमवार को औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पिछले हफ्ते यूएस कैपिटल में हुई भारी हिंसा को लेकर विद्रोह के लिए उकसाने आरोप में आर्टिकल ऑफ इंपिटमेंट (महाभियोग) लाया गया है. बुधवार को डेमोक्रेट्स के बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) में इसे उठाया जा सकता है. हालांकि, इस मुद्दे पर हाउस अभी स्थगित हो गया है.
इधर, कई रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडन को पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग चलाने के फैसले पर हस्तक्षेप कर रोके जाने का आग्रह किया है. इनमें वो सांसद भी शामिल हैं House में चुनाव नतीजों के खिलाफ जाने के डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले का विरोध कर चुके हैं. अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और उनका स्थान उपराष्ट्रपति लेंगे जो फिलहाल माइक पेंस हैं.
कैपिटल हिल पर हमले की घटना में 4 लोगों की जान गई थी. अगर महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित हो जाता है तो यह सुनवाई के लिए सीनेट जाएगा. सीनेट में सदस्य जूरी की तरह काम करेंगे और ट्रंप को बरी करने या दोषी ठहराने के लिए मतदान करेंगे. अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और उनका स्थान उपराष्ट्रपति लेंगे जो फिलहाल माइक पेंस हैं. तीन नवंबर को हुए चुनाव में ट्रंप की हार के बाद जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.
जो बाइडेन ने अमेरिका के कैपिटल भवन (अमेरिकी संसद भवन) पर हिंसक हमले के एक बाद ट्रंप समर्थक भीड़ को घरेलू आतंकी बताया और इस घटना की निंदा की. इसके साथ ही बाइडेन ने राजधानी को हिला कर रख देने वाली हिंसा की इस घटना के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है. जो बाइडेन ने कहा, "हमारा राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है. न्याय आम जनता की सेवा के लिए होता है. किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं."
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