Imran khan Arrest: इमरान खान को SC में किया गया पेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गैरकानूनी है गिरफ्तारी
Imran Khan News: इमरान खान की गिरफ्तारी मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं.
Imran Khan Arrest: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया.
कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि कोर्ट में भय का माहौल बनाया गया. कोर्ट ने एनएबी से पूछा है कि कोर्ट से कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है ?
सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोर्ट से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं. एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया है. वहीं शाम करीब 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने को कहा. इसके साथ ही चीफ जस्टिस बंदियाल ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इमरान खान के आगमन पर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट में न आएं. कोर्ट के आदेश के बाद पीटीआई चीफ को कोर्ट लाया गया. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. पीटीआई चीफ को देखते ही चीफ जस्टिस ने कहा कि गुड टू सी यू.
'गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेनी चाहिए'
इमरान खान की गिरफ्तारी मामले पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करने का क्या अर्थ है? इस तरह तो भविष्य में न्याय के लिए कोई भी खुद को न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं समझेगा. चीफ जस्टिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी.
सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को लगाई फटकार
गौरतलब है कि पीटीआई चीफ इमरान खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. बेंच में मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल रहें. इस दौरान न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एनएबी कई वर्षों से ऐसा कर रहा है. चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि कुल कितने लोगों ने इमरान खान को गिरफ्तार किया? इस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि उन्हें 80 से 100 लोगों ने गिरफ्तार किया. बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई है. यह मामला यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़ा है. इस मामले में इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीवी का भी नाम शामिल है. हालांकि,अभी तक उनकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.