Pakistan: पुलिस ने घेरा पूर्व PM इमरान का घर, कहा- 40 आतंकियों को शरण दे रखी, 24 घंटे में हमें सौंपें
PAKISTAN latest News: पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है. वहां के पूर्व पीएम इमरान खान के घर की पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर ली है. आरोप हैं कि इमरान ने आतंकियों को अपने यहां पनाह दी है. जानें ताजा अपडेट...
Imran Khan Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान (Imran Khan) के घर को पुलिस टीमों ने घेर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें इमरान के घर में 30 से 40 आतंकियों के छुपे होने का इनपुट मिला था. जिसके बाद इमरान के घर जमान पार्क में मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों को बुधवार दोपहर (17 मई को) पेशावर कॉप्स कमांडर के घर पर हमले के आरोपियों के इमरान के घर में छिपे होने का इनपुट मिला. जिसके बाद इमरान के घर की घेराबंदी कर दी गई. पुलिस ने आतंकियों को 24 घंटे में घर से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दिया है. बताया जा रहा है कि ऐसा न होने पर पुलिस-फोर्स की टीमें इमरान के घर में घुसकर आतंकियों को मारेंगी. इस मर्तबा इमरान के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.
24 घंटे के भीतर आतंकियों को सौंपे PTI: पंजाब सरकार
पाक के पंजाब प्रांत की अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री आमिर मीर (कार्यवाहक) ने लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को निशाने पर लेते हुए कहा, "इमरान खान के लाहौर स्थित जमान पार्क आवास में 30-40 आतंकवादियों ने पनाह ली हुई है. इन्हें पुलिस को सौंप दिया जाए. पीटीआई ये समझ ले कि कानून अपना काम करके रहेगा." आमिर ने कहा, "जमान पार्क में छिपे आतंकवादियों को पुलिस को सौंपने के लिए आपके पास 24 घंटे का वक्त है."
9 मई को उपद्रव करने वालों की तुलना आतंकवादियों से
आमिर ने यह भी कहा कि सरकार को "आतंकवादियों" की मौजूदगी के बारे में पहले ही पता चल गया था, क्योंकि कई विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टें थीं. उन्होंने कहा कि 9 मई को देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. इसके लिए उन "आतंकवादियों" को सैन्य अदालतों में पेश किया जाएगा.
आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी!
पुलिस की ये घेराबंदी उन अटकलों के बाद सामने आई है, जिसमें इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ आर्मी एक्ट के आर्टिकल 59 और 60 के तहत कार्रवाई किए जाने की आशंका जताई जा रही थीं. ये धारा असैन्य अपराधों के लिए लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने पर मुजरिम को सजा-ए-मौत तक का प्रावधान है. इमरान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की वजह इमरान समर्थकों द्वारा सेना की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बताई जा रही है.
हाल में ही पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग 'इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' यानी ISPR ने सेना की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपियों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही.
9 मई को सुलगा था पाकिस्तान
दरअसल, 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में पीएम आवास पर हमला बोल दिया था. इसके अलावा सेना कमांडरों के आवास और दफ्तर पर भी हमले किए गए थे. रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर पेट्रोल बम दागे गए. हिंसक प्रदर्शनों में देशभर में 15 लोगों की जानें गईं. उसके बाद, 2 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. जिनमें ज्यादातर इमरान की पार्टी PTI के कार्यकर्ता थे.
यह भी पढ़ें: क्या इमरान खान को दी जा सकती है फांसी? PAK के इन पूर्व पीएम को दी गई ये सजा, जानिए कानून