Imran khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान मंगलवार (30 मई) को जिन्ना हाउस पर हमले सहित चार मामलों में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश हुए. इस दौरान उन्होंने शुक्रवार (2 जून) तक अपनी अग्रिम जमानत के संबंध में मुचलका जमा किया.
पाकिस्तानी मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इमरान खान एटीसी लाहौर के न्यायाधीश इजाज अहमद बुट्टर के समक्ष पेश हुए और आतंकवाद के चार मामलों में एक-एक लाख पाकिस्तानी रुपये की जमानत राशि जमा की, जिसमें उन्हें पहले ही दो जून तक गिरफ्तारी से जमानत मिल चुकी थी. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब उच्च सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए तो वकीलों के एक समूह ने उनके पक्ष में नारे लगाए.
इस वजह से किया था अदालत का रुख
एटीसी जज अबहर गुल खान ने पीटीआई प्रमुख की याचिका पर सुरक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार का सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होता है. कार्यवाही शुरू होते ही आयुक्त लाहौर, डीसी लाहौर और अन्य अधिकारी एटीसी न्यायाधीश अभार गुल की अदालत में पेश हुए. बता दें कि इमरान खान ने अपने ज़मान पार्क निवास के लिए तलाशी वारंट को रद्द करने का अनुरोध करते हुए लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत का रुख किया था.
सरकार को इमरान खान ने दिया खास संदेश
न्यायधीश ने पंजाब पुलिस के डीआईजी (अभियान) को अगली सुनवाई के लिए तलब किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि बीते 18 मई को पुलिस ने एटीसी से इमरान खान के ज़मान पार्क आवास के लिए तलाशी वारंट प्राप्त किया था. कोर्ट से निकलने के बाद इमरान खान ने सरकार को एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वह अगले दो से तीन सप्ताह में जितने पीटीआई सदस्यों को तोड़ना चाहती है, तोड़ ले, लेकिन चुनाव की घोषणा कर दिया जाए.
नौ मई को हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाहौर कोर कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस), मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित बीस से अधिक सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी.
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