Imran Khan Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश की सर्व-शक्तिशाली सेना द्वारा उनके कोर्ट मार्शल के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया. उन्हें नौ मई की हिंसा के "मास्टरमाइंड और योजनाकारों" के रूप सैन्य अदालतों में पेश किया जाएगा .
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद आया है, जिसमें राणा सनाउल्लाह ने खान पर देशव्यापी हिंसा की योजना बनाने का आरोप लगाया था. रिपोर्ट के अनुसार, 70 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि एक सैन्य अदालत में उनके मामले की सुनवाई की जाएगी. उन्होंने सैन्य अदालत में एक नागरिक के मुकदमे को पाकिस्तान में "लोकतंत्र का अंत" और "न्याय का अंत" करार दिया.
150 से अधिक मामले दर्ज
डॉन अखबार ने इमरान खान के हवाले से कहा कि सैन्य अदालत में मुकदमा अवैध होगा. खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे जानते थे कि मेरे खिलाफ दर्ज 150 से अधिक मामले निराधार हैं और इन फर्जी मामलों में मेरे दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए, उन्होंने सैन्य अदालत में मेरा मुकदमा चलाने का फैसला किया है.
देश के बाहर जाने के सवाल पर बोले इमरान खान
पाकिस्तान छोड़ने के सवाल पर पीटीआई चीफ ने कहा कि मेरे पास किसी अन्य देश में रहने के लिए पैसा नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ मनमुटाव के अफवाहों को भी खारिज कर दिया और कहा कि उनके पूर्व विदेश मंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं.
कोर्ट मार्शल में क्या होता है
पाकिस्तान आर्मी एक्ट को 1952 में लागू किया गया था. यह पाकिस्तानी सेना के कामकाज, अनुशासन और प्रशासन से जुड़ा है. इस कानून का इस्तेमाल सैन्य कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है. लेकिन इसके कुछ प्रावधान नागरिकों पर भी लागू होते हैं. इस कानून के तहत उम्रकैद के साथ-साथ फांसी की सजा भी हो सकती है.
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