Pakistan News: पाकिस्तान में पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या के दोषी सुप्रीम कोर्ट से बरी
Pak Jeopardy: पाकिस्तान में पुलिस उपाधीक्षक औरंगजेब खान के बीस वर्षीय बेटे शाहजेब खान की 24 दिसंबर 2012 की रात कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था.
शाहरुख जटोई को दिसंबर 2012 में कराची में दो लोगों के साथ मिलकर शाहजेब खान की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. तब एक आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने जटोई और उसके साथी सिराज अली तालपुर को मौत की सजा दी थी, साथ ही सिराज के छोटे भाई को उम्रकैद की सजा दी थी.
घटना को आतंकवाद का रूप दिया
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शाहरुख जटोई के वकील लतीफ खोसा ने कहा, "पक्ष पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं," उन्होंने कहा, "आरोपी का आतंक फैलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हत्या की घटना को आतंकवाद के मामले के रूप में पेश किया गया था".
अवैध हथियार भी रखता था आरोपी
आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने जून 2013 में शाहरुख और सिराज तालपुर को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लशारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में भी शाहरुख को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने दोषियों को प्रत्येक को 500,000 रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था.
क्या था पूरा मामला
पाकिस्तान के पुलिस उपाधीक्षक औरंगजेब खान के बेटे बीस वर्षीय शाहजेब खान की 24 दिसंबर 2012 की रात को कराची के डिफेंस हाउस अथॉरिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी बहन के साथ एक शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था.
शाहजेब का शादी में एक स्टाफ के साथ लड़ाई हो गई थी, क्योंकि स्टाफ ने शाहजेब की बहन को धमकाया और परेशान किया था. इस बात को लेकर बाद में मुख्य आरोपी शाहरुख जटोई और उसके स्टाफ ने मिल कर शाहजेब की हत्या कर दी.
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