(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
नए साल में डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी कामगारों की बढ़ाई मुश्किलें, मार्च तक के लिए बढ़ाया वर्किंग वीजा पर प्रतिबंध
नए साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी कामगारों की मुश्किल बढ़ा दी हैं. दरअसल ट्रंप ने पहले से लगे वर्किंग वीजा पर बैन को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए.
नए साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी कामगारों की मुश्किल बढ़ा दी हैं. दरअसल ट्रंप ने पहले से लगे वर्किंग वीजा पर बैन को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. यानी यह प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा. इस संबंध में गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए.
ट्रंप के फैसले में लिखा गया है, “ संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार और अमेरिकी समुदायों के स्वास्थ्य पर कोविड-19 का प्रभाव वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है.” घोषणा पत्र में बेरोजगारी की दर, राज्यों द्वारा व्यवासयों पर महामारी संबंधी प्रतिबंध के अलावा जून से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है. इतना ही नहीं बढ़ाए गए प्रतिबंधों में अमेरिका में कार्यरत विदेशी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जान वाले कई अन्य अस्थायी वीजा भी रोक दिए गए हैं, जिनमें एच-2 बी कार्यक्रम भी शामलि है जो हैर-कृषि मौसमी श्रमिकों के लिए जारी होते हैं. वहीं प्रतिबंधित वीजा में जे-1 वीजा भी शामिल है.
जो बाइडन ने फैसले की आलोचना की
गौरतलब है कि 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने जा रहे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस प्रतिबंधो की तीखी आलोचना की है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे इन्हें तुरंत उल्ट देंगे. बता दें कि जब से कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ है तब से संयुक्त राज्य में 20 मिलियन लोग बेरोजगारी के लाभ पर बने हुए हैं.
संघीय जज ने ट्रंप के प्रतिबंध को अवरुद्ध किया था
अक्टूबर में, कैलिफोर्निया में एक संघीय जज ने विदेशी अतिथि श्रमिकों पर ट्रम्प के प्रतिबंध को अवरुद्ध कर दिया था क्योंकि यह सैकड़ों हजारों अमेरिकी व्यवसायों पर लागू होता था जो अदालत में नीति से लड़ते थे.न्यायाधीश ने पाया कि प्रतिबंध से व्यवसायों को "अपूरणीय नुकसान" होगा, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करके और कर्मचारियों को बंद करके व खुले पदों को भी बंद करने के से काफी हानि होगी. वहीं
अमेरिकी न्याय विभाग ने फैसले की अपील 9 वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में की है जहां 19 जनवरी को सुनवाई होनी है.
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