(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की कथित हत्या की कोशिश में क्या गलत निखिल हुआ गिरफ्तार, अमेरिका पर क्यों उठ रहे सवाल?
Nikhil Gupta Trial: निखिल गुप्ता के वकील ने प्राग की निचली अदालत में कहा है कि वह एक बिजनेसमैन हैं और उनका आपराधिक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है.
Nikhil Gupta Case: खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या के मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने निखिल गुप्ता को इसी साल जून में गिरफ्तार किया था. निखिल गुप्ता फिलहाल चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है, लेकिन निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर उनके वकील सवाल खड़े कर रहे है.
वकील क्या दे रहे हैं तर्क?
अमेरिकी अधिकारी निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं जबकि निखिल के वकील ने अदालत में दलील दी है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. वकील ने कहा है निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी गलत पहचान का मामला है, जबकि भारत में लाखों लोग निखिल नाम के हैं. इसलिए चेक गणराज्य ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वह वो शख्स नहीं है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं. वकील ने कहा, निखिल गुप्ता एक बिजनेसमैन है और उसका आपराधिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है. गौरतलब है कि निखिल गुप्ता के वकील ने अदालत में 'गलत पहचान' को लेकर काफी जोर दिया.
भारत सरकार ने क्या कहा?
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों कहा कि उसने निखिल गुप्ता तक दूतावास के जरिए तीन बार मदद भेजी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि निखिल गुप्ता तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है.
परिवार वालों की क्या है मांग?
निखिल गुप्ता के परिवार के लोगों ने दो हफ्ते पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैबियस कोर्पस याचिका लगाई थी, यानी बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ज की गई थी. परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह भारत सरकार को आदेश दे कि वह निखिल गुप्ता मामले में चेक गणराज्य पर दबाव बनाएं.
परिवार ने कहा कि प्राग की अदालत में निखिल गुप्ता के लिए एक भारतीय वकील की नियुक्ति हो. शीर्ष अदालत में भारतीय अधिकारियों को आरोपी शख्स का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई थी.