US Crime: अमेरिका में 70 साल के एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक को महिला कर्मचारी को धमकी देकर काम करवाने और यौन शोषण करने का दोषी करार दिया गया है. अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है. 


अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 70 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी नागरिक पर अपनी महिला कर्मचारी से गुलामी कराने, यौन शोषण करने और जबरन श्रम कराने के लिए दोषी ठहराया गया है. दोषी ठहराए गए नागरिक का नाम श्रीश तिवारी है जो कानूनन अमेरिका का स्थायी निवासी है, और एक मोटेल मैनेजर का काम करता था. 


साफ-सफाई करने के लिए घर में दे रखी थी जगह 


स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्जिया के कार्टेर्सविले में एक ‘मोटेल’ चलाने वाले श्रीश तिवारी ने पीड़िता को साफ-सफाई का काम करने के लिए रखा था. उसने कोर्ट में खुद स्वीकार किया था कि उसने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए व्यावसायिक यौन कामों में शामिल होने के लिए महिला किराएदार को मजबूर किया. 


पीड़िता से किया था बड़े बड़े वादे 


अदालती दस्तावेजों के हवाले से न्याय विभाग ने कहा, तिवारी को पता था कि काम शुरू करने से पहले पीड़िता बेघर थी, वह नशा करती थी और अपने बच्चे की देखभाल का अधिकार भी खो चुकी थी. इसके बावजूद तिवारी ने पीड़िता से वादा किया था कि वह उसे वेतन, रहने के लिए घर और वकील मुहैया कराएगा और बच्चे की देखभाल का अधिकार वापस पाने में मदद करेगा. 


कोर्ट के अनुसार, अपना वादा पूरे करने की जगह तिवारी मोटल के अतिथियों और कर्मचारियों के साथ पीड़िता के बातचीत करने पर नजर रखता था. बाद में उसे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से मना कर दिया. तिवारी ने पीड़िता का यौन शोषण भी किया. वो अक्सर उसे बाहर निकालने की धमकी भी देता था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से पीड़िता बेघर हो जाएगी. ’


महिला को मजबूर कर बनाए यौन संबंध


इतना ही नहीं, तिवारी ने पीड़िता को धमकी भी दी थी कि वह नशा करने की उसकी पुरानी आदत के बारे में पुलिस और बाल कल्याण एजेंसियों को बता देगा. बयान के अनुसार, बाद में तिवारी ‘बार-बार’ पीड़िता को मोटेल के उसके कमरे से निकाल देता और कई बार बिना किसी चेतावनी के उसके कमरे में ताला भी लगा देता था. इन सब के बाद तिवारी ने पीड़िता को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.


न्याय अधिकारियों ने बताया कि तिवारी को छह सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में दोषी भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को अधिकतम 20 साल कैद और 2,50,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माने की सजा हो सकती है.


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