(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Britain में रेप के आरोप में भारतीय मूल के डॉक्टर को चार साल की सजा, टिंडर पर मिली थी महिला
Indian-origin Doctor Got Punishment: ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर मनेश गिल को एक महिला से रेप के आरोप में दोषी पाया गया है. ब्रिटेन की एडिनबर्ग हाई कोर्ट ने मनेश गिल को 4 साल की सजा सुनाई है.
Indian-origin Doctor in Britain: ब्रिटेन (Britain) में रह रहे भारतीय मूल के एक डॉक्टर को महिला से रेप (Rape) का दोषी पाया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर को चार साल की सजा सुनाई है. ब्रिटेन की एडिनबर्ग हाई कोर्ट(High Court in Edinburgh) ने पिछले महीने 39 वर्षीय भारतीय मूल के डॉक्टर मनेश गिल(Indian-Origin Doctor Manesh Gill) को दोषी ठहराया था. जिसके बाद अब उसे सजा सुना दी गई है.
भारतीय मूल के डॉक्टर के खिलाफ महिला ने तीन साल पहले गंभीर यौन आरोप लगाए थे. जिसमें लंबी सुनवाई के बाद जूरी सदस्यों ने मनेश गिल को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई है. मामले में महिला ने कोर्ट को बताया कि विवाहित डॉक्टर ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर पर खुद को दूसरे नाम के साथ पेश किया था.
Manesh Gill (39) was sentenced to four years at the High Court in Edinburgh today in connection with a serious sexual assault on a owman that took place in Stirling in December 2018.
— Forth Valley Police (@ForthValPolice) June 15, 2022
He was convicted at the High Court in Edinburgh on Thurs, 19 May.
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महिला के अनुसार भारतीय मूल के डॉक्टर मनेश गिल ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर पर खुद को 'माइक' बताया. जहां उनकी दोस्ती होने के बाद डॉक्टर ने महिला को स्टर्लिंग के एक होटल में मिलने के बुलाया. जहां पर डॉक्टर ने महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. महिला के अनुसार उनके साथ यह घटना 2018 में हुई थी. पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट ऑफ पुलिस स्कॉटलैंड के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर फोर्ब्स विल्सन का कहना है कि मनेश गिल को अपनी गलती का नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. उनका कहना है कि गिल की सजा एक स्पष्ट संदेश है कि यौन अपराधों के दोषी पाए जाने वाले सभी लोग न्याय के दायरे में लाए जाएंगे.
फिलहाल बता दें कि एडिनबर्ग (Edinburgh) में रहने वाले तीन बच्चों के पिता डॉक्टर मनेश गिल (Indian-Origin Doctor Manesh Gill) के अनुसार उन्होंने किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की थी. उनके बीच शारीरिक संबंध दोनों की सहमति से बना था. वहीं कोर्ट में जूरी ने इसे यौन अपराध में लिस्ट करते हुए गिल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
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