सिंगापुर में भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप, हो सकती है इतनी सजा
Singapore: सिंगापुर में एक समुद्री इंजीनियरिंग कंपनी के 61 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर दो लाख सिंगापुरी डॉलर से ज्यादा की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है.
Singapore Bribe Case: सिंगापुर में एक समुद्री इंजीनियरिंग कंपनी के 61 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई अधिकारी पर छह साल की अवधि में दो लाख सिंगापुरी डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है. इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है.
सीपीआईबी के अनुसार, सेम्बकॉर्प मरीन के एग्जीक्यूटिव बालाकृष्णन गोविंदासामी पर 2015 और 2021 के बीच 202,877 सिंगापुरी डॉलर बतौर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है.
कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ ठेकेदार थे शामिल
न्यूज़ एशिया ने सीपीआईबी का हवाला देते हुए बताया कि मामले में विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ ठेकेदार शामिल थे. सीपीआईबी ने कहा, "ये रिश्वत सेम्बकॉर्प मरीन इंटीग्रेटेड यार्ड के साथ इन ठेकेदारों के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन या इनाम के रूप में थी.
गोविंदसामी पर अपराधों के लिए 14 आरोप
सीपीआईबी ने कहा, "बालाकृष्णन गोविंदसामी पर उनके अपराधों के लिए 14 आरोप लगाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय हैं. इनमें से पांच आरोप आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दंडनीय हैं.
सिंगापुर में भ्रष्टाचार के दोषी की सजा
बता दें कि सिंगापुर के कानून के अनुसार, भ्रष्टाचार के दोषी किसी भी व्यक्ति को एक लाख सिंगापुरी डॉलर तक का जुर्माना या पांच साल तक जेल की सजा या दोनों की सजा हो सकती है. इसके अलावा, जो कोई भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसे उस अपराध के लिए दो गुना सजा का सामना करना पड़ सकता है.
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