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United Kingdom : लंदन की अदालत ने 64 साल के इस भारतीय को सुनाई जेल की सजा, जानें क्‍यों

United Kingdom Hindi News: ब्रिटेन में जसपाल सिंह जुटला नामक शख्स को जेल की सजा सुनाई गई है. आइलवर्थ क्राउन कोर्ट ने जुटला को संपत्ति खरीदने में मदद करने के नाम पर धोखाधड़ी के जुर्म में ये सजा सुनाई.

​Indian-Origin Man Jailed in UK: भारतीय मूल के एक शख्स को ब्रिटेन (United Kingdom) में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. शख्स का नाम जसपाल सिंह जुटला, जो कि 64 वर्ष के हैं. लंदन (London) के आइलवर्थ क्राउन कोर्ट ने उन्हें ब्रिटेन में संपत्ति खरीदने में मदद करने के नाम पर धोखाधड़ी के जुर्म में सजा सुनाई.

स्कॉटलैंड यार्ड ने बताया कि 64 वर्षीय जसपाल सिंह जुटला ने करीब 16,000 पाउंड की धोखाधड़ी की थी. और, उसने जिन लोगों को अपने जाल में फंसाया, वो भी ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं. स्कॉटलैंड यार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि धोखेधड़ी को मई 2019 से जनवरी 2021 के बीच अंजाम दिया गया था. उसके बाद जब मामला मेट्रोपॉलिटन पुलिस के समक्ष पहुंचा तो जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई. बताया जाता है कि आरोपी ने पिछले साल अगस्त में अक्सब्रिज मजिस्ट्रेट अदालत में पहले की सुनवाई में अपना जुर्म कबूल किया था. अब गुरुवार को लंदन के आइलवर्थ क्राउन कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है.

ऋण सलाहकार बनकर लोगों से लाखों ठगे थे

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस बारे में बयान जारी किया है. बयान में कहा गया कि जसपाल सिंह जुटला अभ्यावेदन द्वारा धोखाधड़ी के 4 मामलों और संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत नहीं होने के बाद भी उसे बेच डालने के गुनाह के लिए सजा सुनाई गई है. बयान में कहा गया कि उसने 4 लोगों से ऋण सलाहकार बनकर 15,970 पाउंड की ठगी की थी. ये रकम भारतीय करंसी में आंकी जाए तो 16,33,951.39 रुपये होती है.

ये भारतीय भी वहां 8 साल से ज्यादा जेल में रहेगा

इससे कुछ दिन पहले ब्रिटेन में ड्रग्स की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोप में भी एक भारतीय मूल के शख्स को आठ साल 10 महीने की सजा सुनाई गई थी. यह सजा 45 साल के राज सिंह नाम के शख्स को सुनाई गई, जो कि दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में एक क्राइम रैकेट चलाता था.​ ब्रिटिश पुलिस का आरोप था कि वो वकास इकबाल नाम के आदमी के साथ क्लास-ए ड्रग्स खरीदने और हथियार बेचने का काम करता था.

यह भी पढ़ें: नौकरानी का किया यौन शोषण, दोषी करार हुआ भारतीय मूल का नागरिक, मिल सकती है ये सजा

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