Women Jailed on Alleged Blasphemy: इंडोनेशिया में एक मुस्लिम महिला को टिकटॉक पर शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर ईशनिंदा कानून के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. उन पर आरोप है कि वह बाली की यात्रा के दौरान एक वीडियो में सूअर का मांस खाने से पहले इस्लामी प्रार्थना पढ़ती नजर आ रही है. मंगलवार को सुमात्रा द्वीप के पालेमबांग जिला अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया.


इंडोनेशिया की अदालत में 33 साल की लीना लुतफियावती पर धार्मिक समूहों के खिलाफ नफरत भड़काने का दोषी पाया गया. लीना लुतफियावती सोशल मीडिया पर लीना मुखर्जी के नाम से जानी जाती हैं और वह काफी मशहूर भी हैं. 


अदालत के फैसले को लेकर मीडिया से बातचीत में मुखर्जी ने सजा पर हैरानी जताई. सीएनएन इंडोनेशिया से उन्होंने कहा, 'मैं जानती हूं कि मैं गलत थी लेकिन मुझे सच में इस सजा की उम्मीद नहीं थी.' सीएनएन इंडोनेशिया के मुताबिक यह संभव है कि लाना फिर से अपील दायर करें. सजा के अलावा उनपर 250,000,000 इंडोनेशियाई रुपये का जुमार्ना भी तय किया गया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर उसकी जेल की सजा तीन महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है.


क्या है ईश निंदा?


ईश निंदा का सीधा मतलब है ईश्वर की निंदा करना. किसी की धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाना, किसी धार्मिक प्रतिष्ठान में रुकावट पैदा करना भी ईश निंदा के अंतर्गत आता है. कई देशों में इसे लेकर सख्त कानून हैं, मसलन पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मिस्त्र, इंडोनेशिया, मलेशिया मुख्य रूप से शामिल हैं. पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में ईश निंदा के जुर्म में मौत तक की सजा दी जाती है. 


प्यू रिसर्च की 2015 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 26 फीसदी देशों में ईश निंदा से जुडे कानून बने हैं, इनमें से 70 फीसदी मुस्लिम देश हैं. 


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