Islamabad High Court On Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद  हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद  हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने इमरान खान के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) के आदेश को रद्द कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार,  हाई कोर्ट ने इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध को 5 सितंबर तक हटा दिया है.


आपको बदा दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसान पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान सरकारी संस्थाओं को कथित रूप से धमकाया था और भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने सैटेलाइट टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर पाबंदी लगा दी थी.


उच्च न्यायालय ने क्या कहा?


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 69 वर्षीय इमरान खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद  हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि नियामक ने 'अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.'


पांच सितंबर को होगी अगली सुनवाई


इसी के साथ इस्लामाबाद  हाई कोर्ट ने पीईएमआरए को एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया, जो अदालत में इस प्रतिबंध को जायज ठहरा सके. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक भी पांच सितंबर तक ही लगाई गई है.


एंटी टेरर कोर्ट से भी मिली थी राहत


गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी कुछ ही दिन पहले एंटी टेरर कोर्ट से भी राहत मिली है. इमरान पर सार्वजनिक रैली के दौरान एक सेशन जज को धमकी देने का आरोप था. इसी मामले में एंटी टेरर कोर्ट (Anti Terror Court) ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक लगा दी है. 


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