Israel Gun Law: इजरायल की राजधानी यरुशलम के नेवे याकोव में एक पूजा स्थल के पास शुक्रवार (27 जनवरी) को फायरिंग हुई थी. इस हमले के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए थे. इसके बाद इजरायल में नेतन्याहू शासित सरकार ने देश के लोगों की सिक्योरिटी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. 


इजरायली सरकार ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हथियार रखने से जुड़े कानून में ढील देने की घोषणा की है. अब लोग खुद की सिक्योरिटी के लिए हथियार रख सकेंगे. इजरायल सरकार ने हथियार के कानून में बदलाव लाने वाले फैसले की घोषणा शनिवार ( 28 जनवरी) देर रात लिया.


बख्शा नहीं जाएगा


इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के लोगों से वादा किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी इजरायल के लोगों को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ ही नेतन्याहू बंदूक रखने के लिए ली जाने वाली मंजूरी को और आसान कर देंगे. इसके अलावा, जिन लोगों के पास अवैध हथियार है, उन्हें जल्द से जल्द छीन लिया जाएगा.


देश के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री का दिमाग


अलजजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि बंदूक रखने के कानून में ढील देने से हिंसा से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट मारवान बिशरा ने कहा कि एक तरफ जहां नेतन्याहू ने हमले के बाद से लोगों को कानून हाथ में न लेने की अपील की है, वहीं हथियार रखने के कानून में भी ढील दे दी है. ऐसे फैसलों से हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे. बंदूक रखने के कानून में ढील देने के फैसले के पीछे देश के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बेन-ग्विर को बताया जा रहा है. इससे पहले 2018 में भी इजरायल की सरकार ने बंदूक रखने के कानून में बदलाव किया था. इसके अनुसार 5 लाख लोगों को बंदूक रखने की परमिशन दी गई थी.


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