Pets Law In Tehran: दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो जानवर (Animal) पालने पर पाबंदी लगाए लेकिन ईरान (Iran) की राजधानी तेहरान (Tehran) में ये कानून अपराध है. जी हां आपने ठीक पढ़ा है. बहुत सी जगहों पर लोग जानवरों को अपने बच्चे की तरह पालते हैं लेकिन तेहरान में ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा. तेहरान में इसको लेकर कानून है कि कोई भी व्यक्ति पालतू जानवरों (Pets) को पार्क (Park) में भी नहीं घुमा सकता. यहां पुलिस (Police) ने ऐलान कर दिया है कि जानवरों को पार्क में घुमाना अब अपराध है.
इस प्रतिबंध के उल्लंघन करने वाले पर जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस प्रतिबंध को जनता की सुरक्षा के हिसाब से जरूरी करार दिया है. इतना ही नहीं पालतू जानवरों को जब्त करके उनके मालिकों को गिरफ्तार करने के भी आदेश हैं. तेहरान में इस मामले को लेकर लगातार बहस चल रही थी और अब जाकर इस पर कानून बनने जा रहा है. इसको लेकर संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और ये अपराध माना जाएगा. फिलहाल मौखिक रूप से ऐलान कराया गया है कि ये अपराध है.
पूरे ईरान में जानवर पालना अपराध
पूरे ईरान में जानवर पालने को अपराध बनाने के लिए संसद में जल्द ही जानवररोधी जनअधिकार विधेयक भी लाया जा रहा है. संसद जानवरों के खिलाफ लोगों के अधिकारों के संरक्षण नाम से एक विधेयक को मंजूरी देने वाली है. इसे मंजूरी मिलने के बाद देश में पालतू जानवरों को घरों में भी रखना अपराध हो जाएगा. इसका उल्लंघन करने वाले पर जेल तो होगी ही साथ ही जुर्माना भी लगेगा. इस कानून में जानवर पालने को लेकर एक प्रावधान भी रखा गया है जिसके तहत इसके लिए बिशेष समिति बनाई जाएगी उससे परमिशन लेनी होगी.
और क्या कहता है ये कानून
इसके अलावा ये कानून कहता है कि बिल्ली,कछुआ और खरगोश जैसे जानवरों का आयात (Import) या बिक्री या कहीं से लाना ले जाना या फिर घर पर भी रखना प्रतिबंधित है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति पर करीब 800 डॉलर का जुर्माना (Fine) लगेगा. तो वहीं ईरान (Iran) में सरकार के इस कदम का विरोध भी देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि इस विधेयक पर एक दशक पहले बहस शुरू हुई थी तब सांसदों ने सभी जानवरों को जब्त करके चिड़ियाघरों में बंद कर दिया था या फिर रेगिस्तान में छोड़ दिया था.
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