कुलभूषण जाधव के मामले में 15 मई से शुरू होगी सुनवाई: आईसीजे
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत सोमवार को भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई करेगा. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है.
आईसीजे ने सुनवाई के संबंध में घोषणा की है. गौरतलब है कि अदालत ने कल ही भारत की अपील पर जाधव को मिली फांसी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. भारत ने अपनी अपील में कहा था कि पाकिसतान राजनयिक संबंधों पर वियेना समझौते का उल्लंघन कर रहा है.
आईसीजे ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत, संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्यायिक संस्था सोमवार, 15 मई, 2017 को सार्वजनिक सुनवाई करेगी. भारत की ओर से आठ मई, 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गयी प्रक्रिया के तहत.’’ उसमें कहा गया है, ‘‘सुनवायी अस्थाई कदमों के संकेतकों संबंधी भारत के दिये गये अनुरोध पर आधारित होगी.’’ भारत ने आईसीजे से कहा था कि यदि अदालत तत्काल कदम नहीं उठाता है तो जाधव को मिली फांसी दे दी जाएगी.
यह बात करते हुए कि आईसीजे ने भारत को उसके किए गए अनुरोध ‘‘अस्थाई कदमों’’ पर कार्रवाई शुरू करने की सूचना दी है, विदेश मंत्रालय के वक्ता गोपाल बागले ने नई दिल्ली में कहा कि ‘‘कानूनी न्यायिक प्रक्रिया’’ का पालन किया जाएगा.