इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव तब तक जीवित रहेगा, जब तक दया याचिका दाखिल करने का उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता. वहीं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में भारत की दलीलों से निपटने के लिए शीर्ष अधिकारियों से इस्लामाबाद की रणनीति के बारे में चर्चा की.


'फांसी पर रोक का कोई फर्क नहीं'


विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, "इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा उसकी फांसी पर रोक का कोई फर्क नहीं पड़ता. जाधव तब तक जीवित रहेगा, जबतक दया याचिका दाखिल करने का उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता."


शरीफ की बैठक को लेकर गुप्त स्रोतों का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (एनएससी) ने आईसीजे में आठ जून को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बचाव के विकल्पों और तैयारियों के बारे में चर्चा की.


जानें कौन-कौन था बैठक में शामिल ?


बैठक में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जुबेर हयात, नौसेना प्रमुख एडमिरल मुहम्मद जकाउल्लाह, वायुसेना प्रमुख सोहेल अमान और इंटर सर्विसिस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नाविद मुख्तार ने हिस्सा लिया.


इसके अलावा, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री इशाक डार, आंतरिक मंत्री चौधरी निसार अली खान, योजना मंत्री अहसान इकबाल, प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नसीर खान जुनेजा ने भी बैठक में हिस्सा लिया.


किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं


बैठक में आईसीजे में तदर्थ न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों के नाम पर भी चर्चा हुई. हालांकि किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई. जकारिया ने कहा कि आईसीजे में भारत की याचिका जाधव को राजनयिक संपर्क प्रदान करने के अधिकार को लेकर है.


प्रवक्ता ने कहा, "यह इसलिए नहीं है कि आईसीजे पाकिस्तानी कानूनी प्रक्रिया को लेकर अपीलीय कोर्ट के रूप में काम कर सकता है. यही कारण है कि वकील खवार कुरैशी ने कोर्ट को सूचित किया था कि भारत जो चाह रहा है, वह इस कोर्ट से उसे नहीं मिल सकता. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि भारत मीडिया का इस्तेमाल मामले के बारे में खराब छवि बनाने के लिए कर रहा है."


ICJ ने 18 मई को लगा दी थी फांसी पर रोक


उन्होंने कहा कि जाधव द्वारा जासूसी और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कबूलनामे के आधार पर 23 जनवरी को इस्लामाबाद ने भारत से जानकारी मुहैया कराने की मांग की थी, जिसके बारे में उसे बार-बार याद दिलाया गया, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा. प्रवक्ता ने जाधव की फांसी पर रोक को कुछ नहीं बल्कि 'सामान्य' करार दिया.


बलूचिस्तान और कराची में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है, जिसपर आईसीजे ने 18 मई को रोक लगा दी.