Covid-19 के बीच अमेरिका के H-1B, L-1 वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदकों को नहीं देना होगा पर्सनल इंटरव्यू
H-1B, L-1 Visas: कांसुलर अधिकारियों को अब लगभग एक दर्जन वीजा श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार से छूट देने के लिए अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है.
![Covid-19 के बीच अमेरिका के H-1B, L-1 वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदकों को नहीं देना होगा पर्सनल इंटरव्यू Major change in US H-1B, L-1 visa rules amid Covid-19, applicants will not have to give personal interview Covid-19 के बीच अमेरिका के H-1B, L-1 वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदकों को नहीं देना होगा पर्सनल इंटरव्यू](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/12/24/df36d8810931754dacc6eb5c51070270_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
H-1B, L-1 Visas: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका ने गुरुवार को वर्किंग वीजा H-1B, L-1 और O-1 के लिए पर्शनल इंटरव्यू से छूट दे दी है. दरअसल विदेश विभाग ने अपने एक प्रेस रिलीज में बताया कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वीजा धारकों को अपने वीजा रिन्यू कराने से पहले देने वाले इंटरव्यू से छूट दे दी है. इस फैसले के बाद अब दुनियाभर से आवेदन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी. इस फैसले के बाद अब H-1B, L-1 और O-1 वीजा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में पर्सनल इंटरव्यू राउंड से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, आमतौर पर वीजा जारी होने से पहले एक पर्सनल इंटव्यू लिया जाता था.
प्रेस रिलीज में गुरुवार को कहा गया, हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कांसुलर अधिकारियों को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है कि वह 31 दिसंबर, 2022 तक निम्नलिखित श्रेणियों में कुछ व्यक्तिगत पिटिशन-आधारित गैर-आप्रवासी वर्क वीजा के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार से राहत देंगे. इनमें एच-1B वीजा, एच -3 वीजा, एल वीजा, ओ वीजा शामिल हैं. बयान में कहा गया है, ‘विभाग की वीजा प्रोसेसिंग क्षमता में कोविड-19 महामारी के कारण कमी देखने को मिली है. जैसा की वैश्विक यात्रा फिर से शुरू हो रही है, तो ऐसे में हम ये अस्थायी कदम उठा रहे हैं. ताकि वीजा के लिए इंतजार के समय को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से कम किया जा सके. इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को हम अपनी प्राथमिकता बनाए रखेंगे.’
क्या है H1B वीजा?
अमेरिका की कंपनियों में अन्य देशों से आकर काम करने वाले कामगारों को मिलने वाले वीजा को H1B वीजा कहते हैं. यह उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जिन्हें काम के कारण अमेरिका में रहना होता है. इस वीजा को एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है. समय खत्म होने के बाद आवेदक इसे रिन्यू करवा सकते हैं. यानी अमेरिकी कंपनियां अगर किसी विदेशी नागरिक को नौकरी देना चाहती है तो कर्मी इसी वीजा के जरिये कंपनी में काम कर पाते हैं.
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