मलेशिया के पूर्व पीएम मुहीद्दीन पर लगा राजद्रोह का आरोप, भाषण के दौरान पूर्व राजा का उड़ाया था मजाक
Malaysian Ex Pm Charged with Sedition: मलेशिया में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने देश के राजा का कथित तौर से मजाक बनाया था.
Malaysian Ex Pm Charged with Sedition: मलेशिया में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है. 2020 से 2021 के बीच 17 महीनों तक मलेशिया का नेतृत्व करने वाले मुहिद्दीन पर एक राजनीतिक भाषण में की गई टिप्पणी को लेकर पूर्वोत्तर राज्य के केलंतन की एक अदालत में राजद्रोह का आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कथित तौर पर देश के पूर्व राजा का मजाक बनाया था. हालांकि उनके वकील के मुताबिक मुहीद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया है.
मलेशिया में राजशाही की अनोखी प्रथा है, जहां देश के नौ सुल्तान हर पांच साल में बारी-बारी से राजा बनते हैं. देश की राजशाही काफी हद तक औपचारिक भूमिका निभाती हैं और इनका सम्मान भी किया जाता है. यदि कोई राजघराने के बारे में अपशब्द बोलता है या नकारात्मक टिप्पणी करता है तो औपनिवेशिक युग के राजद्रोह अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा भी चलाया जाता सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन ने 15 अगस्त 2022 में अपने राजनीतिक भाषण में मलेशिया के आम चुनाव के बाद पूर्व राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे, जिसके परिणाम यह हुए की संसद में अस्थिरता आ गई थी.
शपथ लेने के लिए नहीं किया था आमंत्रित
मुहिद्दीन ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है, लेकिन सवाल किया कि अल सुल्तान अब्दुल्ला ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया. अल सुल्तान अब्दुल्ला ने नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. राजा के रूप में अल सुल्तान अब्दुल्ला का 5 साल का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था. उन्होंने मुहिद्दीन की टिप्पणियों पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था और ना ही इसके लिए उनके कार्यालय से कोई संपर्क किया.
हो सकती है जेल
पूर्व राजा को लेकर मलेशिया की रूढ़िवादी मलय-केंद्रित विपक्षी गुट का नेतृत्व करने वाले मुहिद्दीन को दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं अधिकतम 5000 रिंगिट का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यही नहीं बीते साल उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आप भी लगाए गए थे.
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